RANCHI : नए साल में चेक के मार्फत लेन-देने करने वाले सतर्क हो जाएं, वरना रुपए के ट्रांसफर में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल, रिजर्व बैंक के निर्देश पर एसबीआई समेत सभी बैंकों ने एक जनवरी से नॉन सीटीएस चेक से लेन-देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस बाबत उनके द्वारा डेडलाइन तय कर दी गई है जो 31 दिसंबर तक है। ऐसे में जिन अकाउंट होल्डर्स के पास नॉन सीटीएस चेक है उन्हें बैंक में सरेंडर कर नया चेक बुक लेने को कहा गया है। इस बाबत उनके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मैसेज भी भेजे जा रहे हैं।

12 से एसबीआई में होगा लागू

नॉन सीटीएस चेकबुक बंद करने की डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2018 है, लेकिन एसबीआई 12 दिसंबर से ही इस तरह के चेक स्वीकर नहीं करेगा। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से नॉन सीटीएस वाले चेक वापस कर उसकी जगह नया चेक लेने के लिए कहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बिना सीटीएस सुविधा की चेक एक जनवरी 2019 से क्लीयरेंस के लिए नहीं ली जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक सहित अन्य बैंकों ने भी 30 दिसबंर से पहले चेक बदलने की सूचना अपने बैंकों को दी है।

सीटीएस चेक के ये हैं फायदे

-सीटीएस चेक के इस्तेमाल से लेन-देन में विलंब नही होता है

-रुपए की लेन-देन प्रक्रिया पूरी तरह रही है सुरक्षित

-चेक की क्लोनिंग अगर हो तो आ जाती है पकड़ में

-24 घंटे में सीटीएस चेक का हो जाता है क्लियरेंस

-सीटीएस चेक का नहीं हो सकेगा फर्जी इस्तेमाल

-चेक क्लियरेंस के लिए नहीं जाना होगा एक से दूसरा बैंक

सीटीएस चेक की खासियतें

सीटीएस चेक में सभी जरूरी जानकारियों समेत उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज संबंधित पार्टी को भेज दी जाएगी। ये चेक ज्यादा सुरक्षित इसलिए होते हैं, क्योंकि नए चेक सिस्टम में बाएं हिस्से पर अकाउंट नंबर वाले खाने से ठीक नीचे वॉयड पैन्टोग्राफ होता है। इसे कॉपी कर पाना अथवा स्कैन कर फर्जी चेक बनाना संभव नही है। साथ ही जहां आप अमाउंट भरते हैं वहां अब रुपए का सिंबल अंकित होगा।