-एटीएम ब्लॉक कराने के अगले दिन ही अकाउंट से निकाल गए 31,500 रुपए

-एक वर्ष कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद पीडि़त को मिला न्याय

BAREILLY:

एटीएम ब्लॉक कराने के बाद भी अकाउंट होल्डर के जमा धनराशि पूरी निकल गई। जब पीडि़त ने मामले की शिकायत बैंक से की तो पीडि़त को बता दिया कि कार्ड के अलावा कई सुविधाएं होती है, जिन्हें बंद नहीं कराया होगा, जिससे पैसे निकल गए होंगे। बैंक में सुनवाई नहीं होने पर पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम सेकंड में वाद दायर कर दिया। जिस पर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने सुनवाई करते हुए बैंक को दोषी माना। कोर्ट ने बैंक को दोषी मानते हुए अकाउंट धारक की निकाली गई धनराशि को वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एक माह अंदर भुगतान नहीं करने पर 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

2457 रुपए अकाउंट में किए जमा

संजयनगर त्रिमूर्ति चौराहा निवासी नन्हें लाल सक्सेना ने दायर किए वाद में बताया कि उन्हें एसबीआई इज्जतनगर ब्रांच में अकाउंट ओपन कराया तो उन्हें एटीएम की सुविधा दी गई। नन्हें लाल ने 27 जनवरी को अकाउंट में 31,500 रुपए जमा किए और 28 जनवरी 2017 को एटीएम की सुविधा को बंद करा दिया। एटीएम सुविधा को बैंक ने 28 जनवरी को बंद कर दिया लेकिन इसके बाद 29 और 30 जनवरी को अकाउंट से पूरी धनराशि निकल गई। जानकारी मिलने पर नन्हें लाल जब बैंक शिकायत करने पहुंचा तो उसे बताया गया कि एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड भी होता है। इस कार्ड से नकद धनराशि निकालने पीओएस ट्रांजेक्शन तथा ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सुविधाएं होती है, उसे बंद नहीं कराया गया। जिससे अकाउंट से रुपए निकल गए होंगे।

सभी सुविधाएं करानी होती है बंद

बैंक की तरफ से बताया गया कि एटीएम बंद कराने के साथ तीन सुविधाएं भी बंद करानी होती है। किसी एक सुविधा को बंद होने से शेष सुविधाएं जारी रहती है। जबकि अकाउंट धारक ने 28 जनवरी को टोल फ्री नम्बर पर एटीएम ब्लॉक कराने की सुविधा को चुना था। जिससे अन्य सुविधाएं जारी रही, जबकि एटीएम को 28 जनवरी को ही बंद कर दिया गया। इसके बाद अकाउंट से 29 जनवरी को ई-कॉमर्स से 4999 रुपए का चार बार में भुगतान किया गया। जबकि 30 जनवरी ही 1000 रुपए निकल गए। पेटीएम एप्स से 500 और एम पैसा एप्स मुम्बई से 100, 300 और 500 रुपए एटीएम से भुगतान किया गया।

ब्लॉक एटीएम प्रयोग के लिए बैंक दोषी

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि अकाउंट धारक की जो रकम निकली है उसमें एटीएम का प्रयोग किया गया है। बैंक ने सेवा देने में कमी की है। जिसके लिए बैंक दोषी है। जिसके लिए बैंक को अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पूरी धनराशि का भुगतान करने के लिए बैंक को आदेश दिया। जिसमें से बैंक ने अकाउंट में 2457 रुपए जमा कर दिया। बैंक ने आदेश दिया कि एक माह में बैंक नन्हें लाल को पूरी धनराशि का भुगतान कर दे। लेकिन नन्हें लाल ने अधिक आवश्यकता बताते हुए 22 हजार नकद लेने की इच्छा जाहिर की। जिस पर बैंक ने नकद भुगतान कर दिया।