PATNA : बिहार सरकार ने एसटी-एससी अत्याचार निवारण एक्ट-क्989 को प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। दलित उत्पीड़न के लंबित मामले की सुनवाई में तेज लाने का आदेश सभी जिलों को दिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में विभिन्न जिलों के ख्क् अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

हाल में सभी जिलों से आई रिपोर्ट में दलित उत्पीड़न के मामले म्,फ्फ्ख् लंबित पाए गए हैं। विभागीय मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। दलित-महादलित वर्ग को शोषण से बचाने और उन्हें अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सभी डीएम को आदेश दिया गया है।

आवश्यक कार्रवाई करें सुनिश्चित

विधि विभाग ने डीएम को निर्देश दिया है कि न्यायालयों में दलित उत्पीड़न के लंबित मामलों में सुनवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। न्यायालयों में पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदारी तय करें। विभागीय मंत्री के अनुसार बिहार में लागू एसटी-एससी अत्याचार निवारण एक्ट-क्989 के अंतर्गत अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी को स्पेशल अफसर के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

ट्रेनिंग सह सत्रीय समारोह आयोजित

शिव शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एजुकेशनल यूनिट शिव शारदा नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में वर्षो से लगातार कार्यरत है। जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, प्रीप्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एवं ऑफिस मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम का संचालन करता है। संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर हजारों छात्र-छात्राएं सफल होकर विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एवं प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण पूरा होने पर संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण सह सत्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को बेहतर करियर के सफलता सूत्र बताए गए। सेंटर हेड पूनम सिंह, एग्जाम को-आर्डिनेटर अर्चना सिन्हा, गुंजन सनोवर, इंद्रराज आनंद उपस्थित थे।