ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अवमानना नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उन पर अवमानना कार्यवाही की जाय। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने भगवती प्रसाद पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव व सुनीता शर्मा ने बहस की।

60 मकान कर दिये गये थे ध्वस्त

मालूम हो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई टीएसएल की जमीन पर दर्जनों लोगो ने खाली पाकर कब्जा कर आवास बना लिए। अतिक्त्रमण हटाओ अभियान में 60 मकान ध्वस्त कर दिया गया। इनमे रह रहे लोग बेघर हो गए। उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जिलाधिकारी को सहानुभूति पूर्वक विचार कर 8 हफ्ते में सरकारी आवासीय योजनाओ में आवास आवंटन पर निर्णय ले। आदेश की प्रति दिए जाने के बावजूद उसकी अवहेलना की गयी। जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।