अदालत ने अमर सिंह के ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर ये फ़ैसला किया है। लेकिन अमर सिंह को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। पहले अमर सिंह को 19 सितंबर तक की ज़मानत दी गई थी। उस समय सीबीआई की विशेष अदालत की जज संगीता धींगड़ा सहगल ने उन्हें नियमित ज़मानत के लिए आवेदन देने को कहा था।

अमर सिंह को नोट के बदले वोट मामले में गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें पहले तिहाड़ जेल में रखा गया था, लेकिन ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। अमर सिंह को किडनी की बीमारी है।

मामला

अमर सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पूर्व सांसदों फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा को छह सितंबर को गिरफ़्तार किया गया था।

वर्ष 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों को घूस देने की कथित कोशिश का मामला सामने आया था। दरअसल अमरीका के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर सरकार को समर्थन दे रही वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था।

22 जुलाई को मतदान से कुछ घंटे पहले भाजपा के तीन सांसदों ने लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराईं और दावा किया कि उन्हें सरकार के पक्ष में मतदान के लिए ये पैसे दिए गए हैं।

लोकसभा में नोटों की गड्डियाँ दिखाने वाले तीन तत्कालीन सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा भाजपा के थे। अमर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा सांसदों को पैसे देने की साज़िश रची।

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