RANCHI : कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए रुंगटा ब्रदर्स को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को चार साल जेल की सजा सुनाई। दोनों पर क्0.क्0 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैण्सीबीआई कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटित करने वाली झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर ख्भ् लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सीबीआई कोर्ट ने इसके डायरेक्टरों आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को ख्8 मार्च को दोषी ठहराया था। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिछले साल हुए थे आरोप तय

पिछले साल दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे। ख्क् मार्च ख्0क्भ् को कोर्ट ने आईपीसी की धारा क्ख्0 के तहत आपराधिक साजिश रचने, धारा ब्ख्0 के तहत धोखाधड़ी करने, धारा ब्म्7 के साथ सुरक्षा में जालसाजी, धारा ब्म्8 के तहत धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचनने, धारा ब्7क् फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल के तहत आरोपी बनाया था।

यह था मामला

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को तीन अन्य फर्मो के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इसके लिए जो दस्तवाजे सौंपे गए थे वो फर्जी थे। सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि सीबीआई उन्हें बिना वजह फंसा रही है।