दिल्ली में तंबाखू नहीं मिलेगा

दिल्ली सरकार ने हर तरह के चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा, खैनी और जर्दा की बिक्री, खरीद और भंडारण पर रोक लगा दी है। एक साल के लिए यह आदेश प्रभावी रहेगा। सरकार ने पिछले साल भी प्रतिबंध लगाया था। तब कारोबारी कोर्ट चलते गए थे। दिल्ली सरकार ने जनता को चबाने वाले तंबाकू पर लगे प्रतिबंध और उसके दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्णय किया है।

आदेश पर सवाल

हालाकि इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ सवाल भी हैं। असल में इस तरह का आदेश मार्च 2015 में भी आया था। उस आदेश को दिल्ली में कई तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ऐसे आदेश देने अधिकार दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत केंद्र को है। इसके बाद हाईकोर्ट ने किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी थी। फिल्हाल मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और अगली तारीख जुलाई में होगी और इस पर अंतरिम रोक बरकरार है। फिल्हाल सरकार की और से इसपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

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