बैन का निर्देश एक्साइज रूल 2010 के तहत दिया
नई दिल्ली (पीटीआई)। रेस्तरां व बार में रिकॉर्डेड म्यूजिक यानी कि गाने सुनने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में रेस्तरां व बार में गाने बजाने पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि जिन रेस्तरां व बार में निर्देश के बाद भी रिकॉर्डेड म्यूजिक बजेगा उनके मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने निर्देश एक्साइज रूल 2010 के तहत दिया है। हालांकि इस दौरान सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन दिया है।

रिकॉर्डेड गाने की तेज आवाज से लोग होते परेशान

ऐसे में जिन रेस्तरां व बार में एल्कोहल परोसा जाता है वहां पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सिर्फ वाद्य यंत्रों के जरिये सीधे गायन और वादन कराया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट को स्थानीय लोगों की ओर तमाम शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे बार व रेस्तरां जहां कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए रिकॉर्डेड गाने बजाए जाते हैं। इनकी आवाज भी काफी तेज होने काफी परेशानी होती है।

नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई होगी
इस संबंध में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर अमजद टाक ने पीटीआई को बताया कि एल -17  के तहत खाना व एल्कोहल परोसने वाले रेस्टोरंट व बार को प्रोफेशनल आर्टिस्ट से गायन वादन कराने की परमीशन है। वहीं दिल्ली एक्साइज के 2010 के नियम 53 (4) के तहत एल -17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन कार्यक्रम और वादन की ही परमीशन है। इस संबंध में सरकार के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट की टीमें इसके लिए एक्टिव रहेंगी। वे अल्कोहल परोसने वाले रेस्तरां व बार में जाएंगी और नियमों का उल्लंघन होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी।

अमृत मिशन योजना : 2700 करोड़ रुपये की सीवरेज व पेयजल परियोजनाएं मंजूर, इन क्षेत्रों का होगा विकास

कर्नाटक : कुमारस्वामी अब 23 मई को लेंगे सीएम पद की शपथ बोले, 15 दिनों से पहले बहुमत साबित कर देंगे

National News inextlive from India News Desk