कोर्ट नहीं पहुंचे वकील
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिला, नर्सरी दाखिले के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को चुनौती व विकलांगों के लिए सड़कों पर ध्वनियुक्त यातायात सिग्नल व अन्य सुविधा प्रदान करने के मामलों पर सुनवाई होनी थी. इस दौरान दिल्ली सरकार व केंद्र की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ. अदालत ने दोनों सरकारी वकीलों के प्रति नाराजगी जताते हुए कोर्ट मास्टर को निर्देश दिया कि वह वकीलों को बुलाए. इस पर कोर्ट मास्टर ने देखा कि दिल्ली सरकार के वकील रमन दुग्गल कोर्ट रूम में उपस्थित हैं. उन्होंने इस बात की जानकारी खंडपीठ को दी. खंडपीठ के पूछने पर दुग्गल ने कहा कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए समय चाहिए. उनका कहना था कि उनके पास सरकार के मामलों की करीब नौ हजार फाइलें हैं.
क्या कार्ड छपवाना होगा
अदालत ने वकील के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह क्या हो रहा है. आप लोग सुनवाई में पेश क्यों नहीं होते. क्या अदालत को हर बार आपको विशेष निमंत्रण देकर बुलाना पड़ेगा. सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कभी भी इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. अब तो हालत यह हो गई है सरकारी वकील अदालत में दिखाई ही नहीं देते. अदालत ने कहा आप लोग यहां रहा करो, हर मामले में आपको बार-बार नहीं बुलाया जा सकता. अदालत ने केंद्र व सरकारी वकील को मामलों में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए.
केंद्र व दिल्ली सरकार को लगाई कड़ी फटकार
खंडपीठ ने नेत्रहीन व विकलांग लोगों के लिए ध्वनियुक्त ट्रैफिक लाइट लगाने के मुद्दे पर जवाब दाखिल न करने पर केंद्र व दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि सरकारों के इस आचरण से कैसे प्रशासन की योग्यता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है. खंडपीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे मामले में जल्द जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को समन जारी किया जाएगा. अदालत ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली व केंद्र सरकार ने ऐसे अहम मामले में भी अपना जवाब दाखिल करना उचित नहीं समझा और न ही उनके वकील अदालत में पेश हो रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
साभार: दैनिक जागरणHindi News from India News Desk
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