मेट्रो की छत पर यात्रा करना है अपराध
आप को यह सुनने में हैरानी जरूर होगी पर मेट्रो रेल की छत पर यात्रा करना भी अपराध है। इसका जुर्माना 50 रूपये है। ऐसा करने पर आप को गाड़ी से निकाल भी दिया जाता है। मेट्रो में शराब पीना या शराब पीकर उपद्रव करना किसी से झगड़ा करना भी गैर कानूनी है। ऐसा करने पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी 200 रूपये का जुर्माना वसूलते हैं या गाड़ी से उतार भी सकते हैं।

मेट्रो में महिलाओं के डिब्बे में घुसने पर होता है जुर्माना
मेट्रो में फर्श पर बैठने पर या गंदगी फैलाने पर 200 रूपये का जुर्माना वसूला जाता है। अगर कोई यात्री मेट्रो में आपत्तिजनक सामान ले जाता हुए पकड़ा जाता है तो 200 रूपये का जुर्माना लिया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करना भी युवकों को महंगा पड़ सकता है। वहीं मेट्रो कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने पर भी आपसे 500 रूपये का जुर्माना वसूला जा सकता है।

मेट्रो के अंदर पोस्टर चिपकाना या लिखना अपराध है
मेट्रो परिसर में अवैध तरीके से प्रवेश करना या रेल की पटरियों पर चलने पर 150 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाता है। मेट्रो के कंपार्टमेंट या सवारी डिब्बे में किसी प्रकार लिखना या कोई पोस्टर या वस्तु चिपकाना भी गैर कानूनी है। ऐसा करने पर कंपार्टमेंट या सवारी डिब्बे से बाहर निकाल दिया जाता है। 500 रूपये का जुर्माना भी वसूला जाता है। अगर अपराधी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।

मेट्रो परिसर में प्रदर्शन करने पर होता है जुर्माना
मेट्रो नियमों के अनुसार आप मेट्रो परिसर में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर प्रदर्शन रुकवा दिया जाता है। 500 रूपये का जुर्माना भी वसूला किया जा सकता है। मैट्रो में बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर 50 रूपये का अधिभार लिया जाता है। अधिकतम किराया भी आरोपी से वसूल किया जा सकता है। अगर आप टिकट की राशि से ज्यादा की यात्रा कर लेते हैं तो आपको किराए के अंतर की राशि का भुगतान करना होता है।

मेट्रो से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर कट सकती है जेब
मेट्रो के अंदर सूचना सनसाधनों से छेड़छाड़ करना या अलार्म का दुरुपयोग करने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाता है। मेट्रों की प्रोपर्टी से छेड़छाड़ करने पर भी 200 रूपये का जुर्माना होता है। मेट्रो रेल में अनाधिकृत रूप से कोई भी वस्तु बेचना अपराध है। इसके लिए 400 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अनाधिक्रत रूप से टिकट की बिक्री करना भी अपराध है। ऐसा करने पर आपको 200 का जुर्माना देना होता है। आपकी टिकट भी ले ली जाती है।

 

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