- संक्रमित क्षेत्र हो सकेंगे अधिसूचित, प्रस्ताव सीएम पास भेजा गया

- डेंगू समेत चार बीमारियां घोषित होंगी नोटिफाइंग डिजीज

- निजी संस्थानों को भी देनी होगी बीमारियों की जानकारी

LUCKNOW: डेंगू के बढ़ते कहर पर हाईकोर्ट से डांट खा रही प्रदेश सरकार अब जल्द ही चार संक्रामक बीमारियों डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया व मलेरिया को महामारी घोषित करेगी। जिसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। अब निजी संस्थानों व बीमारी फैलाने वालों पर अंकुश के लिए अधिकार बढ़ाने के साथ जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि आई नेक्स्ट ने पहले ही इन बीमारियों के नोटिफाई डिजीज घोषित करने संबंधी खबर प्रकाशित की थी।

कसेगा शिकंजा

नोटिफिकेशन के जारी होने पर निर्देशों का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। घर से लेकर प्राइवेट संस्थानों और अस्पतालों को भी इसका पालन करना होगा। यही नहीं सभी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर्स को भी इन बीमारियों के मरीजों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा। निजी संस्थानों व बीमारी फैलाने वालों पर अंकुश के लिए अधिकार बढ़ाने के साथ जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

डेंगू की भयावहता पर उच्च न्यायालय का रुख इस कदर कड़ा है कि कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य सचिव तक को तलब कर लिया गया था। मुख्य सचिव ने न्यायालय के समक्ष सरकार की गलती मानने के साथ ही डेंगू से निपटने के लिए पूरा एक्शन प्लान पेश किया था। इस एक्शन प्लान में डेंगू सहित संक्रामक बीमारियों को महामारी की श्रेणी में लाने की बात शामिल थी। शुक्रवार को प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरुण सिन्हा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चार बीमारियों डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया व मलेरिया को महामारी की श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

केंद्र कर चुका है नोटिफाई

अधिसूचना जारी होने के बाद ये बीमारियां उत्तर प्रदेश में भी इंडिया एपिडिमिक एक्ट, 1897 के दायरे में आ जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष जून में इन बीमारियों को नोटिफाई कर चुकी है। केंद्र ने सभी राज्यों को इसके लिए निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव भी बनाकर शासन को भेज दिया था। लेकिन शासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब कोर्ट की फटकार के बाद अधिकारी जागे और फिर मामले में आगे कवायद शुरू की।

सभी पर लागू होगा नियम

यह नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार इनमें से किसी भी बीमारी के मरीजों के बढ़ने पर संबंधित क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र या महामारी से प्रभावित घोषित कर सकेगा। जिसके बाद उस बीमारी के मरीजों की जानकारी देना जरूरी हो जाएगा। यह सभी प्राइवेट व सरकारी संस्थानों पर लागू होगा। ऐसा न करने वाले निजी अस्पतालों व अन्य निजी संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकेगी।

होगी कड़ी कार्रवाई

यही नहीं बीमारियां फैलाने कारक बनने वालों, जलभराव करने वालों, गंदगी फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक नियंत्रण अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार

-डेंगू 11743 मरी, 27 की मौत

-चिक नगुनिया 1848 मरीज