10,000 क्रोनर तक का लगेगा जुर्माना
कानपुर।
डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर इस्लामी नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को वहां इस प्रतिबंध से जुड़ा एक कानून पारित किया गया। यह कानून देश में एक अगस्त से लागु हो जायेगा। डेनमार्क के कानून के मुताबिक, चेहरे को छिपाने वाले नकाब और बुर्का पहनने वाली महिला पर आगे से जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर बुर्का या नकाब पहनने पर 1,000 क्रोनर यानी 156 डॉलर का जुर्माना लगेगा। इसके बाद जो भी महिला दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करती है, तो उसपर 10,000 क्रोनर तक का जुर्माना लगाया जायेगा।

मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव
इंडिपेंडेंट न्यूज के अनुसार, डेनमार्क के संसद में इस कानून के पक्ष में 75 जबकि विपक्ष में 30 वोट डाले गए। इसके अलावा इस कानून का सोशल डेमोक्रेट्स और घोर दक्षिणपंथी डैनिश पीपुल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून का विरोध किया और इसे 'महिला अधिकारों का भेदभावपूर्ण उल्लंघन' करार दिया और इस कानून को खासकर उन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया, जो अपनी पसंद से नकाब पहनती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूरोप की निदेशक गौरी वैन गुलाइक ने इस कानून को लेकर कहा, 'सभी महिलाओं को अपनी तरह के कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें वो कपड़े पहनना चाहिए जो उनकी पहचान या मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रतिबंध से खासकर मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव होगा जो बराबर नकाब या बुर्का पहनना पसंद करती हैं।

फ्रांस, बेल्जियम, बुल्गारिया और जर्मनी में भी बुर्का पर बैन
बता दें कि डेनमार्क की सरकार बहुत पहले से ही अपने देश में महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही थी। वैसे डेनमार्क पहला ऐसा देश नहीं है, जिसने अपने यहां बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, बुल्गारिया और जर्मनी जैसे देश भी ऐसा काम कर चुके हैं।

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