- सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा, डीएम ने दिया निर्देश

अगर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी पब्लिक प्लेस पर खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं तो जरा संभल जाइये। क्योंकि आपकी ये आदत महंगी पड़ सकती है। जिला प्रशासन अब इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का मन बना रहा है। अब अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीता दिखेगा तो पकड़े जाने पर 200 रूपए का जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है। इस संबंध में डीएम सुरेन्द्र सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बनारस के सभी शासकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है।

सार्वजनिक स्थानों पर साइनेज जरुरी

उन्होंने कहा कि कोटपा-2003 की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन अन्य कार्य स्थल एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उन्होनें कहा कि ऐसे स्थानों पर साइनेज लगाना अनिवार्य है।

प्रचार करने पर भी कार्रवाई

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉ। पीपी गुप्ता ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रचार करने की दशा में दण्ड का प्राविधान है, जिसमें प्रथम दोष सिद्धि पर दो वर्ष का कारावास एक हजार का आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच साल का जेल व पांच हजार तक का जुर्माने का प्राविधान है। उन्होनें कहा कि शैक्षिक संस्थानो के 100 गज के परिधि में भी तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए विद्यालय परिसर के बाहर किसी स्थान पर एक बोर्ड प्रदर्शित किया।