- दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने किया था खुलासा

- डीजी हेल्थ ने सभी मशीनों का तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश

LUCKNOW:

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में 20 मशीनें अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट में खबर छपने के मामले का संज्ञान लेते हुए डीजी हेल्थ डॉ। पद्माकर सिंह ने सीएमओ लखनऊ को फटकार लगाते हुए सभी मशीनों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने के आदेश दिए हैं।

एक्ट का है उल्लंघन

डीजी हेल्थ ने कहा कि सरकारी हो या प्राइवेट कोई भी संस्थान बिना पंजीकरण कराए अल्ट्रासाउंड मशीन न तो खरीद कर लगा सकता है और न ही उससे स्कैनिंग की जा सकती है। यह पीसी पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन है। यदि केजीएमयू बिना पंजीकरण के मशीने लगाए हैं तो बड़ी लापरवाही है। इसके लिए जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने सीएमओ लखनऊ को जल्द से जल्द सभी मशीनों की रिपोर्ट देने और सभी का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने को कहा है।

जल्द होगा रजिस्ट्रेशन

जिला स्तरीय पीसीपीएनडीटी प्रभारी डॉ। राजेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कई विभागों की मशीनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उन्हें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। हालांकि केजीएमयू ने मशीनें सीएमओ कार्यालय में बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे मंगा लीं और कैसे उन्हें डेढ़ वर्ष से चलाया जा रहा है इस पर वह कोई जवाब नहीं दे सके।

सीएमओ कार्यालय को जानकारी नहीं

राजधानी में 100 से अधिक ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी समाप्त हो गई है। इनमें से ज्यादातर अल्ट्रासाउंड सेंटर लगातार चल रहे हैं। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी जानकारी ऑनलाइन है, लेकिन लापरवाह सीएमओ कार्यालय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जिसके चलते सभी जगह कानून का उल्लंघन जारी है।