-58 साल से अधिक उम्र वाले दारोगाओं, इंस्पेक्टरों को नहीं मिलेगा चार्ज

-दागी और लापरवाहों को हटाने के तीन माह तक कोई चार्ज नहीं

- डीआईजी के अनुमोदन के बाद ही मिलेगा ऐसे लोगों को चार्ज

LUCKNOW: प्रदेश में अब 58 साल से ज्यादा उम्र के दारोगाओं को चार्ज नहीं मिलेगा। साथ ही, दागी और लापरवाह दारोगाओं को चार्ज देने पर एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। डीजीपी जावीद अहमद ने सभी पुलिस कप्तानों को एक डीजी हेडक्वार्टर का एक पुराना सर्कुलर भेजकर न सिर्फ याद दिलाया है, बल्कि कहा है कि इसका पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश के साथ कहा गया है कि अगर कोई एसपी या एसपी इसकी अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दंडात्मक कार्रवाई पर नहीं चार्ज

आदेश में लिखा है कि अगर किसी दारोगा या इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गयी है या एसएसपी, एसपी ने किसी एसओ, इंस्पेक्टर को नियमों की अनदेखी, लापरवाही या भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया है तो ऐसे दारोगा और इंस्पेक्टर को तीन माह तक थाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा।

डीआईजी से लेनी होगी मंजूरी

डीजीपी ने साफ लिखा है कि ऐसे दारोगाओं को अगर चार्ज दिया जाता है तो उससे पहले डीआईजी से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। बिना अनुमोदन लिये ऐसे एसओ और इंस्पेक्टर को पोस्ट करने पर एसएसपी, एसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

री पोस्टिंग पर भी रोक

डीजीपी के आदेश में री पोस्टिंग पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से जिलों में दारोगा व इंस्पेक्टर की री पोस्टिंग की खबरें हैं। ऐसे दारोगा और इंस्पेक्टर को हटाने को भी कहा गया है। साथ ही, भविष्य में थानों और कोतवाली पर किसी भी कीमत पर री पोस्टिंग न करने की हिदायत दी है।

पुराने आदेश को लागू करने का निर्देश

डीजीपी ने बताया कि यह आदेश पुराना है। उन्होंने सभी एसएसपी को यह आदेश भेजकर याद दिलाया है कि इसी आदेश के अनुसार ही थानों पर पोस्टिंग की जाए। किसी भी कीमत पर दागियों की पोस्टिंग और 58 साल से अधिक उम्र के दारोगा या इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग न की जाए। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।