- इलेक्शन कमीशन ने पेट्रोल पंप्स को जारी किया निर्देश

- नोटिफिकेशन से लेकर इलेक्शन कंप्लीट होने तक करना होगा पालन

<- इलेक्शन कमीशन ने पेट्रोल पंप्स को जारी किया निर्देश

- नोटिफिकेशन से लेकर इलेक्शन कंप्लीट होने तक करना होगा पालन

ALLAHABAD: allahabad@inext.co.in

ALLAHABAD: लोकसभा इलेक्शन के दौरान पेट्रोल पंप्स चाहकर भी बल्क में किसी को फ्यूल नहीं दे सकेंगे। उन्हें हर हाल में अपने पास रिजर्व पेट्रोल या डीजल रखना ही होगा। ताकि, जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका यूज कर सके। इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप्स को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही तेल कंपनियों ने भी अपनी ओर से हिदायत जारी कर दी है।

सभी की अपनी-अपनी लिमिट

डिस्ट्रिक्ट में सौ से अधिक पेट्रोल पंप हैं। सभी की अपनी-अपनी फ्यूल स्टोरेज की कैपिसिटी है। इसके बेस पर इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नोटिफिकेशन से लेकर वोटिंग तक सभी पेट्रोल पंप अपने पास निश्चित स्टाक रिजर्व रखेंगे। इसके तहत किसी को दो हजार तो किसी को इससे अधिक पेट्रोल या डीजल बचाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका यूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन परपज से कभी भी कर सकता है। बता दें कि क्ख् अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस निर्देश का पालन करना पेट्रोल पंप्स के लिए जरूरी होगा।

बल्क में नहीं देने की हिदायत

इलाहाबाद पेट्रोलियम ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मो। अशरफ के मुताबिक हाल ही में तेल कंपनियों की ओर से भी बल्क में पेट्रोल या डीजल नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी स्टाक रिजर्व रखने की बात कही गई है। हालांकि इससे आम पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। हो सकता है पार्टी कैंडिडेट्स को जरूर इससे सफर करना पड़े। उनको एक साथ कई व्हीकल में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। यह खर्च उनके चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। शिकायत किए जाने पर इसकी जांच-पड़ताल भी की जाएगी।

-इलेक्शन कमीशन की ओर से पेट्रोल पंप्स पर रिजर्व फ्यूल रखने के निर्देश आए थे जो हमने जारी कर दिए हैं। इसका यूज जरूरत पड़ने पर क्ख् अप्रैल को नामांकन से लेकर वोटिंग के बीच किया जा सकता है।

पी। गुरु प्रसाद, जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम