-मैदानी एरिया में विकास शुल्क में 40 प्रतिशत छूट

-पहाड़ी एरिया में मकान का नक्शा पास करान पर 70 प्रतिशत छूट

देहरादून

प्रदेश में अब भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना आसान होगा। सरकार ने बढ़ते अवैध निर्माण और नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रिया को सरल करते हुए शुल्क में छूट दी है। नक्शा पास कराने पर शहरों के आसपास के मैदानी इलाकों में 40 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की मिलेगी। इससे न केवल भवनों का व्यवस्थति निर्माण हो सकेगा,वरन भविष्य के लिए आपके मकान की नींव भी सुरक्षित और मजबूत होगी।

मैदान में 40 पहाड़ में 70 प्रतिशत छूट:

सरकार ने प्रदेश के मैदानी इलाकों में स्थित विकास प्राधिकरणों में

इन एरियाज में मिलेगी छूट:

मैदानी एरिया में-

राज्य का वह मैदानी भाग जिसे सुनियोजित विकास के लिए हाल ही में विकास प्राधिकरणों, जैसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकारण,हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण एवं अन्य के साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में शामिल किया गया है। नए शामिल किए गए एरिया में मकान बनाने वाले को नक्शा पास कराने पर शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पहाड़ी जिलों के मैदानी क्षेत्र में-

प्रदेश के पहाड़ी जिलों के मैदानी एरिया में भी भवन निर्माण का नक्शा पास कराने पर शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पहाड़ी जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में-

प्रदेश के बचे हुए पहाड़ी एरियाज में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने पर डेवलपमेंट चार्जेज में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

वर्ष 2004 में तय किया गया था विकास शुल्क:

प्रदेश में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए वर्ष 2004 में सरकार ने शुल्क निर्धारण किया था। हाल ही शहरी विकास प्राधिकरण और जिला विकास प्राधिकरणों का विस्तार किया गया था, इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में शामिल हूए क्षेत्र से भवन निर्माण के नक्शे बहुत कम पास हो रहे थे। इसकी वजह विकास शुल्क अधिक होना माना जा रहा था।

अनियोजित निर्माण रोकने को बड़ा कदम:

प्रदेश में अनियोजित विकास पर लगाम लगाकर लोगों को नियोजित विकास के लिए प्रेरित करने को यह निर्णय लिया है। इस संबंध में पहाड़ी एरियाज के लोग काफी समय से विकास प्राधिकरण से

नक्शा पास कराया तो भविष्य सुरक्षित:

दून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में अब तक हजारों ऐसे मकान तोड़े जा चुके हैं, जो अनियोजित बनाए गए थे। इनमें अधिकतर ने नक्शे पास नहीं कराए तो कई ने नक्शा पास कराने के बावजूद आगे बढ़कर अतिक्रमण कार निर्माण किया था। भविष्य में नए बनने वाले भवनों के लिए नक्शा पास कराने में लगने वाले विकास शुल्क में मिलने वाली छूट का लाभ उठाकर अधिक से अधिक लोग नक्शा पास कर नियोजित निर्माण करा सकेंगे और अपने घर की नींव भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकेंगे।

लास्ट इयर हुआ था विकास प्राधिकरणों का सीमा विस्तार:

पिछले वर्ष प्रदेश के पहाड़ी जिलों के उस एरिया को अविकसित एरिया के साथ ही नेशनल और स्टेटे हाइवेज के आसपास वाले भूभाग को जिला स्तर पर विकास प्राधिकरण गठित कर उसमें शामिल किया गया था। साथ ही मैदानी जिलों में पहले से गठित विकास प्राधिकरणों में शामिल होने से बचे एरियाज को उनमें सम्मिलित करने का कदम उठाया गया था। इन सभी नए शामिल किए गए एरियाज में विकास एवं अन्य शुल्कों में कमी लागू होगी।