अलकमा मर्डर केस में आरोपी जावेद की कस्टडी रिमांड स्वीकृत

ALLAHABAD: धूमनगंज थाना क्षेत्र के मरियाडीह गांव में अलकमा व सुरजीत हत्याकांड के आरोपी जावेद उर्फ बचऊ की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हो गई है। बुधवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्ना सिंह ने अभियुक्त को आठ घंटे कस्टडी रिमांड में देने का आदेश दिया। अदालत में मामले के विवेचक ने अर्जी देकर बताया कि जावेद दोहरे हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा बरामद करा सकता है। उसने मौजा पंतरवा बमरौली में अमरूद की बाग में तमंचा व कारतूस छिपाकर रखा है। कोर्ट ने हत्या के आरोपी आसिफ उर्फ दुर्रानी निवासी धूमनगंज को हत्या में प्रयुक्त राइफल की बरामदगी के लिए भी आठ घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की है।

जमानत अर्जी खारिज

जार्जटाउन निवासी एक महिला से दुष्कर्म, उसे ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शहनवाज अहमद की जमानत अर्जी खारिज हो गई। गौस नगर करेली निवासी शहनवाज की अर्जी पर सेशन जज संजय कुमार पचौरी ने सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने कहा कि अभियुक्त की हरकतों से परेशान होकर महिला आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी।

पुलिस की विवेचना खारिज

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्ना सिंह ने एक याचिनी निवासी मऊआइमा की अर्जी को स्वीकार करते हुए पुलिस की विवेचना खारिज कर दी। साथ ही मऊआइमा थानाध्यक्ष को प्रकरण की दोबारा विवेचना व कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने को कहा। याचिनी का कहना था कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्तों ने बहला फुसलाकर अगवा किया और फिर पुलिस से सांठ-गांठ करके अंतिम रिपोर्ट पेश करा दिया।