-निदा खान पर महिला के पति ने लगाया समझौता कराने के नाम पर पांच लाख हड़पने का आरोप

BAREILLY :

पति से तलाक के बाद ससुर के साथ हलाला का आरोप लगाने वाली महिला के आरोपों को उसके पति ने सिरे से खारिज कर दिया। वेडनसडे मीडिया के सामने आए महिला के पति वसीम ने कहा कि वर्ष 2009 में उसका निकाह हुआ था। हलाला का आरोप महिला ने 2011 में लगाया तो अब तक चुप क्यों रही। जबकि उसका केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। वसीम ने आरोप लगाया कि निदा खान ने साथियों के साथ मिलकर समझौता कराने का झांसा देकर 5 लाख रुपए 2017 में ही ठग लिए। समझौता नहीं होने पर जब रुपए वापस मांगे तो केस में फंसाने की धमकी देने लगी।

महिला के पति ने उठाए सवाल

प्रेमनगर के रजा चौक सुर्खा निवासी वसीम हुसैन ने कई सवाल दागे और कहा कि शबीना बेगम उर्फ बेबी का उससे तलाक ही नहीं हुआ है। तलाक हुआ तो शबीना उसके गवाह सामने लाए। शबीना का आरोप है कि वर्ष 2011 में ससुर के साथ हलाला कराया गया तो उसके वकील, काजी और दो गवाह कहां है, इसके साथ ही निकाहनामा भी दिखाए। वसीम ने आरोप लगाया कि निदा खान ने उससे समझौता कराने की बात कही, और बताया कि वह खुद आलाहजरत खानदान की बहू बताकर फैसला कराने के लिए 12 दिसम्बर 2017 को पांच लाख मांगे। जिसमें से साढे़ तीन लाख रुपए उसी दिन दे दिए। जबकि डेढ़ लाख रुपए 20 अप्रैल 2018 को दे दिए।

बाइक को लेकर बताया था झगड़ा

वसीम ने आरोप लगाते हुए बताया कि शबीना से निकाह के बाद सब ठीक था, लेकिन शबीना के भाई ने उसकी बाइक को अनिल जौहरी नाम के युवक के यहां 15,500 रुपए में गिरवी रख दी थी। जिसके पीछे उसका शबीना से झगड़ा हो गया। यही बात दोनों के बीच तकरार का कारण बन गई और मामला बढ़कर कोर्ट तक पहुंच गया। शबीना ने वसीम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और खर्चा आदि के लिए कोर्ट में केस कर रखा है।

निदा खान ने दर्ज कराया केस

हलाला के मामले में पे्रस कांफ्रेंस कर महिलाओं की आवाज उठाने के मामले में निदा खान ने वसीम के परिजनों पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए ट्यूजडे को बारादरी थाने में तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।