- उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिटिंग प्रेस संचालकों संग की बैठक, मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऑर्डर लेने पर दिया जोर

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विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता पालन के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत बुधवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधों को विनियमित किया गया है। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट रूप से पढ़ा न जाये।

जांच हुई तो खैर नहीं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय बुधवार को विकास भवन सभागार में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुद्रण के बाद उसके दस्तावेज तीन दिन के अन्दर मुद्रक की ओर से निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रिंटिंग प्रेसों का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण केदौरान यदि मुद्रित निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मेन पृष्ठ पर मुद्रक तथा अथवा उसके प्रकाशक का नाम एवं पता नहीं लिखा होता है तो 127 क के उल्लंधन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी। उन्होनें बताया कि मामले में छह महीने तक कारावास की सजा है।