-एफएल-टू मामले में हाईकोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त को भी भेजा नोटिस

ANITAL: एफएल-टू मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उत्तराखंड मंडी परिषद के निदेशक, राज्य के सभी क्फ् जिलों के डीएम तथा सहायक आबकारी आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में शराब कंपनियों की कोर्ट में पैरवी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम नैनीताल आए थे।

कंपनी से नहीं खरीद रहे शराब

यूनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड ने याचिका दायर कर कहा था कि आबकारी नीति के तहत पिछले साल सरकार द्वारा कंपनी से ब्.ख्8 लाख शराब की पेटियां खरीदी गई जबकि इस साल सिर्फ दस हजार पेटियां ही खरीदी गई। ग्राहक और रिटेल विक्रेताओं के डिमांड के बावजूद कंपनी निर्मित शराब सरकार द्वारा नहीं खरीदी जा रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनियों की ओर से दलील दी गई कि सरकार उपभोक्ता को ब्रांड चुनने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इससे उपभोक्ता के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

नहीं मानें कोर्ट का आदेश

पूर्व में एकल पीठ ने सरकार व मंडी परिषद को पिछले साल की तरह डिमांड देने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। जिसके बाद कंपनी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद मंडी परिषद के निदेशक डीएस गब्र्याल, सहायक आबकारी आयुक्त डीवी सिंह, टिहरी की डीएम ज्योति नीरज खैरवाल, देहरादून के रविनाथ रमन, हरिद्वार के हरबंश सिंह चुग, पौड़ी के चंद्रशेखर भट्ट, रुद्रप्रयाग के राघव लंगर, चमोली के विनोद कुमार सुमन, बागेश्वर के भूपाल मनराल, अल्मोड़ा के सविन बंसल, नैनीताल के दीपक रावत, ऊधमसिंह नगर के अक्षत गुप्ता, चंपावत के दीपेंद्र चौधरी व पिथौरागढ़ के एचसी सेमवाल के अलावा मंडी के अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।