मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी एयरटेल को बड़ा झटका लगा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनी को 7 सर्किल में 3G सर्विस बंद करने का ऑर्डर देते हुए 350 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि भारती एयरटेल इन 7 सर्कल में बिना इजाजत 3G सर्विस चला रहा था. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एयरटेल से ये भी कहा है कि वो इस ऑर्डर पर अमल करके 18 मार्च की दोपहर तीन बजे तक रिपोर्ट फाइल करे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के के मुताबिक मिनिस्ट्री ने 7 सर्कल में बिना इजाजत के 3-जी सेवाओं के संचालन के लिए भारती एयरटेल पर 350 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीटीआई के मुताबिक जुर्माना लगाने का डिसीजन टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल की सहमति से किया गया है. भारती एयरटेल टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इस डिसीजन को पहले ही हाईकोर्ट में चैलेंज दे चुके हैं.

कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही थी सर्विस

एयरटेल ने साल 2010 में देश के 22 में से 13 टेलीकॉम सर्कल में 3-जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस हासिल किया था. लेकिन कंपनी ने बाकी सर्किल में 3G रोमिंग सर्विस देने के लिए उन सर्किल का लाइसेंस रखने वाली कंपनियों के साथ करार कर लिया था. टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि अपने लाइसेंस वाले सर्किल से बाहर 3G सर्विस देना गैर-कानूनी है.

नहीं माना ऑर्डर

डिपार्टमेंट ने 23 दिसंबर 2011 को इस बारे में एक ऑर्डर भी जारी किया था, जिसमें भारती एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा था कि वो एक-दूसरे के इलाके में रोमिंग सर्विस देना फौरन बंद करें.

टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर को मानने की जगह उसे टीडीसैट में चुनौती दे दी. कंपनियों की तरफ से ये दलील दी गई कि डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर से ग्राहकों और टेलीकॉम सेक्टर में इनवेस्ट करने वालों दोनों को नुकसान होगा.

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