-हरुनगला में 4 साल पहले बीजेपी के पूर्व पार्षद जगतपाल व प्राइवेट गनर रविंद्र की हुई थी हत्या

-जिला जज की अदालत ने सुनाई सजा, प्रत्येक आरोपी पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया, एक आरोपी बरी

BAREILLY: बारादरी थाना अंतर्गत हरूनगला में सरेराह 24 सितंबर 2013 में हुए शूटआउट में डिस्ट्रिक्ट जज राजाराम सरोज की कोर्ट में 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शूटआउट में बीजेपी के पूर्व पार्षद व प्रापर्टी डीलर जगतपाल व प्राइवेट गनर रविंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने इसके अलावा सभी 6 आरोपियों पर मर्डर में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना और अवैध शस्त्र अधिनियम केस में भी 3-3 साल की सजा और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कार पर दागी थी गोलियां

बता दें कि बारादरी के गाम हरूनगला में भगवानदास की चक्कर के पास 24 सितंबर की शाम करीब साढ़े 5 बजे कार से घर लौट रहे जगतपाल की कार को घेरकर रोक लिया गया था। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायरिंग की थी। गनर रविंद कुछ समझ पाता, इससे पहले उसे भी गोलियां मारी दी गई थीं। हालांकि ड्राइवर वीरपाल मौके से जान बचाकर भाग गया था। जगतपाल के भाई जंग बहादुर ने गांव के ही भगवानदास के पुत्र राजीव कुमार, संजीव कुमार, राजीव के दो साले कीरतपुर निवासी विपिन व सउआ निवारी गुड्डा और हरूनगला निवासी अंकुश के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।

18 गवाह कोर्ट में पेश किए

पुलिस की विवेचना में भगवानपुर धीमरी निवासी नरेश का साजिश रचने के आरोप में नाम सामने आया था, मगर कोर्ट में आरोप साबित नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया। इस मामले में वादी जंग बहादुर की ओर से प्राइवेट एडवोकेट अनिल भटनागर ने कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट में कुल 18 गवाह पेश किए गए जिसमें से वादी जंगबहादुर व ड्राइवर वीरपाल चश्मदीद गवाह थे।

एक आरोपी फरार

इस मामले में एक आरोपी अंकुश पुत्र ओमप्रकाश को पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। बताया जाता है कि सोमवार को भी कोर्ट परिसर में पहुंचा था, लेकिन सजा होने की आशंका में कोर्ट में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। उसके गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।