कोर्ट में किया सरेंडर 

इन दोनों मामलों में डॉ। बंसल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर होकर सरेंडर हुए, न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी जिसे कोर्ट ने अपराध गंभीर पाये जाने पर खारिज कर दिया इसके बाद सेशन न्यायालय में दोनों जमानत अर्जियां हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश की प्रमाणित दाखिल की गयी। विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई की गयी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि इन दोनों मामलों में सह अभियुक्त संतोष तिवारी, अनुराग, अभय की जमानत अर्जियां सेशन न्यायालय द्वारा 7 जून 12 को स्वीकृत हो चुकी है। अतएव समता के आधार पर जमानत अर्जी स्वीकृत की जाय। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर है। जमानत अर्जी नामंजूर की जाए.