'न मैं मलिक हूं न चौधरी, मेरा नाम डॉ। सत्यपाल सिंह है'

PRAYAGRAJ: लोकसभा बागपत के सांसद ने एमपी/एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे न तो सतपाल चौधरी हैं और न ही सतपाल मलिक हैं। उनका नाम डॉ। सत्यपाल सिंह है तथा वे सांसद हैं। सतपाल मलिक चौधरी दूसरे सांसद हैं।

इस केस के विवेचक दिलीप कुमार ने कोर्ट में लिखित तौर पर दिया है कि डॉ। सत्यपाल सिंह पुत्र रामकिशुन को गांव में कोई मलिक कहता है तो कोई चौधरी कहता है, आरोप पत्र में अंकित नाम सत्यपाल मलिक चौधरी सही है।

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। इनके विरुद्ध बगैर परमीशन के मीटिंग करने व आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप कार्यकारी मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता भूपेश कुमार सुहेरा ने आरोपित करते हुए थाना निवाड़ी गाजियाबाद में पांच अप्रैल 2014 को रपट दर्ज कराई थी।

पूर्व विधायक के विरुद्ध एनबी डब्लू

PRAYAGRAJ: बलिया के पूर्व विधायक नारद राय व नागेन्द्र पांडेय के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने एनबी डब्लू का आदेश जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट में दोनों आरोपित उपस्थित नहीं आए तथा हाजिरी माफी की कोई अर्जी नहीं पेश हुई। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 10 जनवरी मुकर्रर की है।

राज्य विधि मंत्री ने कानून का पालन किया

PRAYAGRAJ: विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी पर आए विधि मंत्री नीलकंठ तिवारी ने स्त: कोर्ट के कठघरे में खड़े होगए और कानून का पालन करते हुए कोर्ट की गरिमा को बरकरार किया।

मामला विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है। छात्र संघ चुनाव के दौरान पीजी कॉलेज वाराणसी में नामांकन जुलूस के दौरान मारपीट की घटना हुई। जिसमें गाडि़यों के शीशे टूट गए तथा लोगों को भी चोटें आई। वाराणसी में कोतवाली थाना में छात्र अंकुर पटेल ने पांच दिसंबर 2006 को रपट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस मामले में अन्य अभियुक्तों शैलेंद्र कुमार, नीरज सिंह, राजन सिंह, संदीप राय, शरदचंद्र बाजपेयी के गैर हाजिर रहने के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया तथा अग्रिम सुनवाई तिथि 23 जनवरी 2019 मुकर्रर किया है।

गैर इरादतन हत्या में जमानत खारिज

PRAYAGRAJ: गैर इरादतन हत्या के आरोपी जगन्नाथ निवासी कुरगांव थाना सोरांव की जमानत अर्जी अपर जिला जज बद्री विशाल पांडेय ने अभियोजन की ओर से दिए गए तर्क को सुनने के बाद खारिज कर दी।

मुकदमा वादी के अधिवक्ता विजय सिंह गौर व अमृत लाल निगम ने कोर्ट को बताया कि इस मामले के अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई है। अपराध गंभीर है। जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।

मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग

PRAYAGRAJ: जिला न्यायालय परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रमणि शुक्ल, बलराम त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह, रमाकांत पांडेय आदि ने बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री से मांग की गई कि कुंभ मेला के दौरान मांस, मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय।