ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम धर्मोपदेशक डॉ। जाकिर नाईक की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में झांसी की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, इस आदेश के बाद जाकिर नाईक की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश जस्टिस अमर सिंह चौहान ने दिया है। झांसी के मुदास्सिर उल्ला खान ने देश द्रोह व आतंक शिक्षा देने के आरोप में इस्तगासा दायर किया। जिस पर सम्मन जारी होने के बावजूद जाकिर नाइक जाहिर नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया था।