- सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर भी लगी पाबंदी

PATNA /CHAPRA : शादी विवाह या अन्य किसी प्रकार की पार्टी में शराब पीने के लिए भी अब लाइसेंस लेना होगा। नई शराब नीति में यह भी प्रावधान किया गया है.एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू होने के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह मद्य निषेध लागू कर दिया गया है।

शहरी क्षेत्र यानी नगर परिषद क्षेत्र में ही विदेशी शराब की दुकानें खोली जा रही है। नई शराब नीति में यह भी प्रावधान बनाया गया है कि अब शादी विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में शराब पीने व पिलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस नहीं है तो शराब पीने व पिलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताया जाता है कि शराब पीने व पिलाने के लिए उत्पाद विभाग से लाइसेंस लेने के लिए एक सप्ताह पूर्व आवेदन देना होगा।

उसके बाद उत्पाद विभाग इसकी जांच कर लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए लाइसेंस फीस भी निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं अगर शराब खरीद कर ले जाते समय आपके पास शराब दुकान की पर्ची नहीं है तो उस स्थिति में भी आपको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना व शराब पीकर हुड़दंग करने पर दस वर्ष की सजा का प्रावधान बनाया गया है। इस संबंध में निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने इसे कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।