-परिवहन विभाग की ओर से कई वाहन मालिकों पर किया गया है सर्टिफिकेट केस

-रांची जिले में वाहन मालिकों पर करीब 42 करोड़ रोड टैक्स है बकाया

RANCHI : अगर आपके वाहन का टैक्स बकाया है तो सात दिनों के अंदर जमा कर दें, वरना आपके यहां कुर्की-जब्ती हो सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने मंगलवार को 50 वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में टैक्स पेमेंट करने को कहा है। अगर बकाये टैक्स का भुगतान वाहन मालिक नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने बकाए टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली है।

कई पर सर्टिफिकेट केस

कई वाहन मालिकों ने कई सालों से टैक्स क रूप मे सरकार का करोड़ों रूपए दबा कर रखा है। इस बाबत कई वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट केस किया गया है। इसके बाद भी वे टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें बकाया टैक्स जमा करने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है।

गलत दर्ज कराया अड्रेस

रांची डीटीओ नागेंद्र पासवान ने बताया कि बकायेदार वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन कई वाहन मालिकों ने परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत अड्रेस दर्ज करा दिया है। इस वजह से उन्हें जारी नोटिस परिवहन विभाग वापस आ जा रहा है। वैसे डिफॉल्टर्स को खोजने की कोशिश चल रही है। उनसे हर हाल में बकाया टैक्स वसूला जाएगा।

254 करोड़ रोड टैक्स है बकाया

परिवहन विभाग ने इस साल फरवरी में वाहन टैक्स नही जमा करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया था। मिली जानकारी के मुताबिक, पूरे राज्य में डिफाल्टर वाहनों की संख्या 30 हजार के करीब है। इन पर रोड टैक्स के रूप मे करीब 254 करोड़ रूपए बकाया है। रांची जिले मे 4548 वाहन मालिकों ने वाहन टैक्स कई सालों से जमा नहीं किया है। इनपर करीब 42 करोड़ रूपए टैक्स की देनदारी बनती है।