शासन की मंजूरी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने भेजी फाइल

आवेदन की अंतिम तिथि के बाद विभाग ने आगे की प्रक्रिया रोकी

ALLAHABAD: परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की ओर से अब तक हुए आवेदन के बाद की प्रक्रिया को रोकने के लिए मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया। इसमें सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिया गया है की वे अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन के बाद होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित करें।

कोर्ट के आदेश के बाद उठाया कदम

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण में शिक्षकों के लिए पांच साल की सेवा अनिवार्य करने की बाध्यता थी। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिलाओं को सशर्त सेवा अनिवार्यता की बाध्यता से छूट दे दी। कोर्ट के निर्देश के अनुसार महिला शिक्षक यदि अपने पति के जिले में या फिर ससुराल के जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन करती है तो उसे बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा।