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JAMSHEDPUR : कई दफा ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि आपको तुरंत पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। पैन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाने में एक निश्चित समय सीमा के बाद ही प्राप्त होता है। लेकिन अब एक नई व्यवस्था लागू हुई है। इसमें आपको अप्लाई करने के बाद कुछ मिनट के भीतर पैन नंबर मिल जाएगा और इस पैन नंबर से आप जरूरी काम निपटा सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई पैन सर्विस शुरू की है। खास बात यह ई-पैन बनवाने के लिए किसी प्रकार की फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए आपके पास आधार नंबर का होना जरूरी है।


क्या है पैन

-परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है।

- यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इश्यू किया जाता है।

- आप चाहे अपना एड्रेस बदलें या एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएं, आपका पैन नंबर वही रहेगा बस एड्रेस चेंज होगा।


ऐसे करना होगा आवेदन

-इंस्टेंट ई-पैन आवेदन के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

- यहां आपको बाईं ओर सबसे ऊपर इंस्टेंट ई-पैन का विकल्प दिखाई देगा।

- यहां क्लिक करने पर आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा।

- यहां आपको नीचे की ओर अप्लाई का विकल्प मिलेगा।

- यहां आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेगी।

- इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा।

- ध्यान रखे आधार कार्ड में नाम मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स सही हो।

- प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर और ई-मेल पर पैन नंबर आ जाएगा।

- बाद में वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड भी किया जा सकता है।


इसलिए है जरूरी

-इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है।

-अगर किसी की सालाना आमदनी टैक्सेबल है तो उससे पैन नंबर लेना अनिवार्य है।

- ऐसे लोग अगर एम्लॉयर को पैन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो एम्प्लॉयर उनका स्लैब रेट या 20 फीसदी में से जो ज्यादा है, उस दर से टीडीएस काट सकता है।

- इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो पैन कार्ड लेना अनिवार्य नहीं है।

-बैंक एकाउंट खोलने में, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने आदि में पैन कार्ड जरूरी है।


इन बातों का रखें ध्यान

-ई-पैन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल चालू हालत में आपके पास हो।

- इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी और पैन नंबर आएगा।

- व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी 200 डीपीआई के रिजॉल्यूशन में कलर जेपीजी फाइल के साथ रखें।

- फिलहाल यह केवल इन्डिविजुअल्स के लिए जारी की गई है। संस्थाएं अभी इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकती हैं।

 

लोगों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसमें आपको अप्लाई करने के बाद कुछ मिनट के भीतर पैन नंबर मिल जाएगा। इस पैन नंबर से आप जरूरी काम निपटा सकते हैं।

-केएल मिश्रा, टैक्स ऑफिसर, जमशेदपुर