223 करोड़ की घूस

तमिलनाडु में सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फॉर्मर मुख्यमंत्री व द्रमुक मुखिया करुणानिधि की 82 वर्षीय पत्नी दयालु अम्मल के साथ 19 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. इन सभी पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में 223 करोड़ रुपये की रिश्वत की लेन-देन में शामिल होने का आरोप है. मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर की गई चार्जशीट पर अदालत 30 अप्रैल को संज्ञान लेगा. ध्यान देने की बात है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत इसी घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में दयालु अम्मल को गवाह के रूप में पेश किया गया है.

कई कंपनियों में घुमाई रकम

फ्राइडे को दाखिल ईडी की चार्जशीट के अनुसार, स्वान टेलीकाम के लिए 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के एवज में शाहिद बलवा ने अपनी दूसरी कंपनी डीबी रियलिटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की रिश्वत करुणानिधि के परिवार की कंपनी कलैंगनार टीवी को भेजी थी. रिश्वत की यह रकम कई कंपनियों के माध्यम से घुमाते हुए ऋण और निवेश के रूप में भेजी गई थी, ताकि किसी को संदेह न हो. लेकिन घोटाले के खुलासे और फॉर्मर संचार मंत्री ए राजा की गिरफ्तारी के बाद ब्याज समेत 223 करोड़ रुपये की रकम लौटा दी गई. वहीं ईडी पहले ही इस पूरी रकम को जब्त कर चुका है.

मां-बेटी दोनों का नाम

चार्जशीट में ईडी ने रिश्वत की लेन-देन की साजिश में सभी 10 लोगों के साथ-साथ इसके लिए इस्तेमाल की गई उनकी नौ कंपनियों को भी आरोपी बनाया है. आरोपियों की सूची में दयालु अम्मल के अलावा करुणानिधि की बेटी कनीमोरी, ए राजा, डीबी रियलिटी के मालिक शाहिद बलवा और सिनेयुग के मालिक करीम मोरानी के नाम हैं. वैसे ईडी की चार्जशीट इसी मामले में दाखिल सीबीआई की चार्जशीट से ज्यादा विस्तृत है.

नई चार्जशीट में नए नाम

सीबीआई की चार्जशीट में जहां केवल आठ लोगों और एक कंपनी स्वान टेलीकाम को आरोपी बनाया गया था, वहीं ईडी ने इस मामले में दयालु अम्मल और पी अमृथम के साथ-साथ नौ कंपनियों को भी आरोपी बनाया है. दयालु अम्मल कलैंगनार टीवी में निदेशक और अमृथम मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) थे. ईडी की चार्जशीट पर न्यायाधीश ओपी सैनी की वही अदालत सुनवाई करेगी, जो सीबीआई की चार्जशीट पर पहले से कर रही है. जाहिर है नई चार्जशीट से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई की चार्जशीट के बाद कनीमोरी समेत सभी आरोपियों को जमानत नहीं मिलने के कारण जेल जाना पड़ा था. अब ईडी की चार्जशीट पर उन्हें नए सिरे से जमानत लेनी होगी.

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