- 30 मार्च को लगेगी मतदाता चौपाल

- मंजूर नहीं किए जाएंगे फॉर्म आठ

- सूची में नए नाम जोड़े जाने के निर्देश

ALLAHABAD: जिन्होंने जानकारी के अभाव में पिछली बार गलती की थी वह इस बार होशियार रहें। घर से केवल वही निकलें जिनको मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना होगा। अन्य किसी तरह के आवेदन इस बार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बात हो रही है मतदाता चौपाल की। यह विशेष कैंप 30 मार्च को जिले के प्रत्येक बूथ पर आयोजित होना है। जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

क्या हैं निर्देश?

मतदाता चौपाल को लेकर इलेक्शन कमीशन ने इस बार साफ निर्देश दिए हैं कि इस विशेष कैंप में केवल फॉर्म छह ही मंजूर किए जाएं। करेक्शन के लिए फॉर्म आठ या कोई और फॉर्म नहीं लिया जाएगा। इसका मकसद सूची में नए मतदाताओं को जोड़ना है। लोकसभा इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन केवल यही अभियान चलाना चाहता है। इसके अलावा फिलहाल करेक्शन पर रोक लगा दी गई है। नौ मार्च को हुए मतदाता चौपाल की सफलता के बाद दूसरी बार यह आयोजन किया जा रहा है।

Confusion न ही रहे तो बेहतर

नौ मार्च को बूथ वार आयोजित की गई मतदाता चौपाल में कई तरह के कन्फ्यूजन देखने को मिले थे। कलर्ड वोटर कार्ड पाने सहित दूसरे मामलों के चलते लोगों ने भारी संख्या में फॉर्म छह भर दिए थे। बाद में वेरिफिकेशन के दौरान इनमें से लगभग 40 फीसदी फॉर्म रिजेक्ट करने पड़े। बता दें कि इस अभियान के दौरान 55 हजार से अधिक फॉर्म भरे गए थे। साथ ही कई बूथों पर फॉर्म छह अवेलेबल नहीं होने पर बीएलओ को पब्लिक का गुस्सा भी झेलना पड़ा था। जिसके चलते इस बार हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Sunday है तो भीड़ भी होगी

इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव से पहले संडे वाइज मतदाता चौपाल ऑर्गनाइज करने का निर्णय लिया है। नौ मार्च के बाद 30 मार्च को भी संडे ही पड़ रहा है। इसलिए उम्मीद है कि बूथों पर भारी संख्या में एक बार फिर पब्लिक पहुंचेगी। इसको लेकर ऑफिसर्स ने बीएलओज को निर्देश दिया है कि मौके पर ही भरे गए फॉर्मो का मिलान कर लिया जाए। अगर पहले से सूची में नाम शामिल है तो मतदाता का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

April में प्रकाशित होगा नाम

ऑफिसर्स का कहना है कि मतदाता चौपाल में फॉर्म छह भरने वालों को चिंता नहीं करनी होगी। उनका नाम लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल के पहले वीक में प्रकाशित कर दिया जाएगा। एसडीएम दयानंद प्रसाद के मुताबिक वोट डालने के मतदाता सूची में नाम शामिल होना जरूरी है। जिनके पास वोटर कार्ड मौजूद है लेकिन सूची में नाम नहीं है तो वह वोट नहीं डाल पाएंगे।