-तीसरे चरण में 20 परसेंट उम्मीदवार हैं गंभीर मामलों के आरोपी

-27 परसेंट उम्मीदवारों पर है सामान्य आपराधिक मामले

PATNA : बिहार चुनाव में मतदाताओं को हर दल और गठबंधन साफ-सुथरा शासन देने के वादे में बढ़-चढ़ कर घोषणा कर रहे हैं। हर दल के नेता एक दूसरे दल के शासनकाल को गलत बता रहे हैं। लेकिन बात करें गंभीर आरोप की तो दलवार अपराधिक मामलों के आरोपियों को टिकट देने में प्राय: प्रमुख दलों का रवैया एक जैसा है। कुल 808 उम्मीदवारों में ख्क्भ् (ख्7 परसेंट) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है। क्म्ख् उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले होने की बात कही है। राजद के म्ब् परसेंट, जदयू के ब्ब् परसेंट, सीपीआई, एमएल(एल) के फ्फ् परसेंट, एलजेपी के फ्0 परसेंट तो बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी व सीपीआई के फ्ख्-फ्ख् परसेंट उम्मीदवारों पर गंभीर मामलों का आरोप है।

गंभीर आपराधिक मामलों के लिए मापदंड

-पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध

-गैर जमानती अपराध

-चुनाव से संबंधित अपराध

-सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध

-लोक प्रतिनिधित्व धारा अधिनियम में उल्लेखित अपराध

-भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के कानून के तहत अपराध

-महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित अपराध