-जनसभा, रैली करनी हो तो लेनी पड़ेगी परमिशन

-वाहन लेकर चलना हो तो लेना पड़ेगा परमिशन

-डीएम ने पॉलिटिशियंस को बताई आदर्श चुनाव आचार संहिता

ALLAHABAD: सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस या फिर हो आप किसी भी पार्टी के नेता या फिर कैंडिडेट को चुनावी मिशन शुरू करना है तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। जनसभा करनी हो तो परमिशन, रैली करनी हो तो परमिशन, बैनर- होर्डिग लगानी हो या फिर लाउड स्पीकर से कैंपेनिंग करनी हो तो भी लेनी पड़ेगी परमिशन। क्योंकि आचार संहिता लागू है।

डीएम ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

आचार संहिता लागू होने के बाद थर्सडे को डीएम गुरु प्रसाद ने संगम सभागार में पॉलिटिशयंस के साथ मीटिंग की। मीटिंग में आचार संहिता के साथ ही रूल्स की भी जानकारी उन्हें दी गई। डीएम ने पॉलिटिशियंस को जहां एक तरफ आचार संहिता की जानकारी दी, वहीं दूसरी तरह आगाह भी किया कि किसी ने बगैर परमिशन के कोई कदम उठाया तो कानूनी शिकंजे से बचेगा नहीं। बताया कि चुनाव के लिए खर्च का गाइड लाइन तय की जा चुकी है। खर्चो की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही टीम अपना काम शुरू कर देगी। कहा कि शहर में जितने भी होर्डिग्स बैनर लगे हैं, उन्हें हटवाया जा रहा है। नगर निगम की पांच टीमें इस काम में लगी हैं। अब बगैर परमिशन के कोई होर्डिग बैनर नहीं लगा सकता।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो कोई बात नहीं

डीएम ने मीटिंग में बताया कि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौ मार्च को सभी पोलिंग सेंटरों पर मतदाता चौपाल का आयोजन होगा। जहां सभी बीएलओ मौजूद रहेंगे। चौपाल में वोटर लिस्ट रहेगी, ताकि मतदाता उसे देख सकें। वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो वोटर बनने के लिए फार्म छह भर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर सभी फार्म मौजूद रहेंगे।

पॉलिटिशियंस के लिए जारी गाइड लाइन

-जनसभा से पहले देनी होगी सूचना

-शहर में सभा के लिए नगर मजिस्ट्रेट व अन्य इलाकों के लिए एसडीएम से लेना होगा परमिशन

-बिना परमिशन के कोई जुलूस नहीं निकलेगा

-कितने वाहन करेंगे प्रयोग रिटर्निग ऑफिसर को देनी होगी सूचना

-रिटर्निग ऑफिसर के स्वीकृति के बगैर नहीं कर सकेंगे वाहन का प्रयोग

-रिटर्निग ऑफिसर ही जारी करेंगे वाहन पास

-रात दस से छह बजे की बीच लाउड स्पीकर का नहीं कर सकेंगे प्रयोग

-नहीं लगाया जा सकेगा प्रवेश द्वार

-होर्डिग, बैनर, पोस्टर पंपलेट पर अनिवार्य रूप से मुद्रक का नाम होना चाहिए

आचार संहिता के दौरान भी मिली राहत

आचार संहिता के कारण पोस्टर, बैनर, होर्डिग नहीं लगाए जा सकते हैं। वहीं आसानी से हटाए जा सकने वाले बैनर, झंडा निजी संपत्ति पर मालिक के अनुमति से लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी संपत्ति मालिक की फोटो और जानकारी रिटर्निग ऑफिसर को देनी होगी।

जुलूस व रैली में बैनर, झंडा, कटआउट का प्रयोग किया जा सकता है। टोपी मास्क नेता बाट सकते हैं। लेकिन साड़ी, शर्ट आदि का वितरण नहीं कर सकते।