-जीएसटी में मर्ज हुआ मनोरंजन और लग्जरी टैक्स, विभाग समाप्त

-फिलहाल कामर्शियल टैक्स विभाग में बैठेंगे कर्मचारी

मेरठ: जीएसटी के प्रभावी होते ही रात्रि शुक्रवार 12 बजे के बाद मनोरंजन कर विभाग का अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। मनोरंजन और लक्जरी टैक्स को जीएसटी में शामिल करने के बाद विभाग की उपयोगिता समाप्त होती नजर आ रही है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय में यह कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय रहा।

ट्रेड टैक्स विभाग में बैठेंगे

फिलहाल शासन से मिले निर्देश के मुताबिक मनोरंजन कर विभाग के अफसर और कर्मचारी कामर्शियल टैक्स विभाग में बैठेंगे। वहीं लक्जरी टैक्स से जुड़े टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम टूरिज्म का प्रचार-प्रसार और योजनाओं का क्रियान्वयन भी है, इसलिए इस विभाग का अस्तित्व बना रहेगा।

जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन

एडीएम फाइनेंस गौरव वर्मा ने विभिन्न सरकारी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लें। 3 दिन का दिया अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि जिन विभागों का टिन नंबर है वे उसे जीएसटी में माइग्रेट कराएं जिससे आने वाले दिनों में विकास कार्य एवं अन्य भुगतान प्रभावित न हों।

कारोबारी न हों परेशान

ज्वाइंट कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स एचपी राव दीक्षित ने बताया कि कारोबारियों को जीएसटी को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कारोबारी टिन नंबर से 3 माह के अंदर जीएसटी नंबर में माइग्रेट कर सकते हैं। सभी टिन नंबर धारक जीएसटी में प्रोवीजनली रजिस्टर्ड माने जाएंगें। कारोबारी, कारोबार करते रहे। सितंबर को पहला रिटर्न दाखिल करना होगा, खरीद-फरोख्त का बिल देकर भी काम चलाया जा सकेगा।