चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ रुपये अवैध निकासी का मामला

एक-एक लाख रुपये के दो-दो बेल बांड भरे, जमानत बरकरार

RANCHI : चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र व झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने मंगलवार को रांची स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में पेश होकर होकर हाजिरी लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दोनों ने अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो-दो बेल बांड भी भरा। इसके बाद सीबीआइ के विशेष कोर्ट ने उनके पूर्व की जमानत को बरकरार रखा। दोनों चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 में न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

अदालत पर जताया भरोसा

अदालत में उपस्थिति के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्र भी साथ थे। पिता को सहारा देकर कोर्ट में पहुंचाया। जगन्नाथ मिश्र के जमानतदार पुत्र नीतीश मिश्र व विद्यानंद मिश्र बने। कोर्ट में उपस्थिति के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। इधर, सजल चक्रवर्ती ने कहा कि वे कोर्ट के बुलावे पर पूर्व में भी आए थे, वर्तमान में भी पहुंचे हैं। न्यायालय पर उन्हें भरोसा है।

पहले सुनाई जा चुकी है सजा

उल्लेखनीय है कि जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 20ए/96 से जुड़े चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में तीन अक्टूबर 2013 को चार वर्ष की सजा सुनाई गई थी। साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। इसके पूर्व उन्हें 30 सितंबर 2013 को रांची स्थित सीबीआइ के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया था। बाद में उन्हें जमानत मिली थी। जगन्नाथ मिश्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें आरसी 20ए/96 में सजा सुनाई जा चुकी है। इसलिए दूसरे मामलों में सजा नहीं हो सकती।