नई दिल्ली (पीटीआई)। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार 1984 के सिख दंगों के मामले में आज गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता और वेद प्रकाश सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की हत्या से जुड़े मामले में हत्या तथा दंगे फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हलाांकि इस दाैरान उनका मुख्य वकील उपस्थित न होने से अदालत ने सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होगी।

31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया

वहीं आज से तीन दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में  उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक सज्जन कुमार ने अपना मोबाइल फोन कोर्ट को साैंपा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख दंगों में दिल्ली कैंट में हुई हिंसा में 5 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, हाईकोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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