- इज्जतनगर थाने के पास जलाए गए 20 पेटी एक्सपायर बिस्कुट, केक और नमकीन

- पूछने पर सनराइज इंटरप्राइजेज के ओनर ने धमकाया

>BAREILLY :

डिस्ट्रिक्ट में बेचे जा रहे एक्सपायरी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो व्यापारियों ने उसे ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। ट्यूजडे को इज्जतनगर में भी इसी तरह से एक नामी कंपनी के दिसंबर 2017 में एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स को रोड किनारे डालकर आग लगा दी गई।

20 पेटियां एक्सपायर माल जलाया

इज्जतनगर थाने के पास आईवीआरआई के सामने सनराइज इंटरप्राजेज के पास एक नामी कंपनी के खाद्य प्रोडक्ट्स की डीलरशिप है। दोपहर करीब 3 बजे उसके कर्मियों ने 20 से अधिक पेटियों में भरे बिस्कुट, नमकीन, केक, क्रीम बिस्कुट आदि को रोड किनारे खाली कर उसमें आग लगा दी। इस दौरान जलाने के लिए स्टोर से और भी माल बाहर निकाला जा रहा था।

दिसम्बर 2017 में हुआ थ्ा एक्सपायर

इस संबंध में पूछने पर सनराइज इंटरप्राइजेज के कर्मचारी ने बताया कि पूरा माल दिसम्बर 2017 में एक्सपायर हो गया था, इसीलिए आग लगा दी। जब उससे पूछा गया कि क्या एक्सपायर माल को जलाना सही है तो वह मौके से भाग गया।

सवालों के जवाब दिए नहीं, उल्टा धमकाया

इस बारे में जब साई इंटरप्राइजेज के ओनर से बात करनी चाही तो वह कुछ बोलने से बचने लगा। उल्टा दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम को धमकाते हुए पूछने लगा, 'कैमरा दिखाओ। आपने मेरी प्रॉपर्टी की तस्वीर कैसे ली.' पुलिस बुलाने की धमकी भी दी। इस पर जब टीम ने उससे पूछा कि इतने लम्बे समय से उन्होंने ये प्रोडक्ट आखिर क्यों स्टोर कर रखे थे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। टीम ने फिर उससे पूछा कि क्या इसे बेचा जा रहा था या बेचने के लिए रखा था तो वह जवाब देने के बजाए टीम को फिर धमकाने लगा। इस पर टीम ने उससे एक और सवाल पूछा, क्या कार्रवाई के डर से एक्सपायर्ड माल जला रहे हैं? यह सवाल सुनते ही वह भी मौके से चला गया।

करते हैं कार्रवाई

खाद्य विभाग के डीओ डीआर मिश्रा से जब इस बारे में पूछ गया तो उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की टीम एक्सपायर और खराब क्वालिटी के खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर कोई क्वालिटी से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ टीम कार्रवाई करेगी।

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वर्जन

एक्सपायरी माल का जलाया नहीं जा सकता

एक्सपायरी माल को अलग रख उस पर एक 'नॉट फॉर सेल' का नोटिस चिपका देना चाहिए। उसके बाद जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसे वापस कर देना चाहिए ताकि कंपनी नियमानुसार उसको नष्ट कर दे। एक्सपायर्ड माल को जलाया नहीं जा सकता।

संजय पांडेय, खाद्य आयुक्त

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