- एमवी एक्ट का उल्लंघन कर वाहन पर लगा रहे एड

- आकर्षक विज्ञापन से एक्सीडेंट होने का बढ़ा खतरा

>BAREILLY

शहर में फर्राटा भर रहे ऑटो और टेंपो पर लगाए जा रहे आकर्षक विज्ञापन लोगों का ध्यान टै्रफिक से भटका रहे हैं। इससे जहां एक ओर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहीं एमवी एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। बावजूद इसके इस ओर न तो पुलिस और न ही आरटीओ के अधिकारी कोई कड़ा कदम उठा रहे हैं।

एक्सीडेंट का बन रहे कारण

वाहनों के पीछे एड लगाए जाने पर प्रतिबंध है। वजह एड देखने के चक्कर में पीछे चल रहे वाहनों के ड्राइवर्स का ध्यान भटकने से एक्सीडेंट होने की बड़ा खतरा है। अक्सर पोस्टर बैनर पर एड के छपे फोटो और मैटर पढ़ने के चक्कर में एक्सीडेंट भी हुए हैं। ऑटो और टेंपो पर एड लगे होने की शिकायत यूनियन के महासचिव गुरुदर्शन ने आरटीओ से की थी, लेकिन उन्होंने सारा मामला नगर निगम पर टाल दिया। नगर आयुक्त शीलधर यादव ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।

एमवी एक्ट का उल्लंघन

एमवी एक्ट के तहत वाहन स्वामी को वाहन पर एड देने की छूट नहीं दी गई है। ऐसा करने पर वाहन चालक पर कार्रवाई का प्रावधान है। एमवी एक्ट की धारा 177 के तहत वाहन ओनर पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन जुर्माने का अमाउंट इतना कम है कि वाहन ओनर भी कार्रवाई से नहीं डरते और नियमों का उल्लंघन खुलेआम करते फिर रहे हैं।

100 रुपए प्रति वाहन

अमूमन वाहन पर प्राइवेट कंपनियों, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और एजेंसियों का एड लगा होता है। एड प्रचारक प्रति वाहन पर बैनर, पोस्टर लगाने का 100 रुपए देते हैं। वाहन पर एड लगे होने की समय सीमा प्रचारक छह महीने के लिए तय करते हैं। ऐसी स्थिति में कम पैसे में ही प्रोडक्ट का प्रचार पूरे शहर में हो जाता है। जबकि, शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिग लगाने, न्यूज पेपर, पत्रिका और किसी चैनल पर एड देने पर उन्हें अच्छा-खासा पैसा खर्च करना पड़ता है।

ऑटो पर एड लगाना गलत है। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन पर साइड और बैक कही पर भी एड नहीं किया जा सकता है। वाहन चालक सिर्फ साइड में नाम, पता, चालक का नाम, हेल्प नंबर लिख सकता है।

एमएन चौरसिया, आरटीओ, इंफोर्समेंट