- एआरटीओ प्रशासन ने शोरूम ओनर्स और बाबुओं को दिए निर्देश

BAREILLY:

फास्ट ट्रैक कार्ड के बिना कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नहीं हो सकेगा। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया हैं। इस संबंध में उन्होंने शोरूम ओनर्स के साथ ही डिपार्टमेंट के बाबुओं को भी दिशा -निर्देश जारी कर दिए हैं।

टोल पर ऑटोमेटिक पेमेंट

कॉमर्शियल वाहनों के फास्ट ट्रैक कार्ड अनिवार्य कर दिया गया हैं। जिसका इस्तेमाल बेसिकली टोल प्लाजा के लिए किया जाता हैं। फास्ट टै्रक लगे होने से वाहन को टैक्स देने के लिए टोल पर रूकने की जरूरत नही होगी। टोल टैक्स फास्ट ट्रैक कार्ड से डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों के लिए इसे कम्पल्सरी कर दिया है। पैसेंजर्स, कॉमर्शियल वाहनों के अलावा ऑल इंडिया परमिट पर चलने वाले वाहनों में भी फास्ट ट्रैक लगा होना जरूर है।

तो होगी कार्रवाई

निर्देश के बाद भी व्हीकल्स शोरूम ओनर्स बिना फास्ट ट्रैक के ही वाहनों की बिक्री कर रहे थे, लेकिन एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि फास्ट ट्रैक कार्ड के साथ ही कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री करें। अन्यथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने शोरूम ओनर्स को इस संबंध में थर्सडे को एक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन पटल के बाबुओं को भी इस बारे में अवगत करा दिया है कि यदि, फास्ट ट्रैक के बगैर कोई वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, तो न करें।

कैसे करेगा काम

फास्ट ट्रैक की मदद से 'इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट' से टोल अदा करते हुए वाहन निकलेगी। इससे एक फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा पर टैक्स अदा करने में समय की बर्बादी नहीं होगी। वाहन के आगे शीशे पर चिप लगा फास्ट ट्रैक कार्ड चिपका रहेगा, जिससे टोल टैक्स डायरेक्ट अकाउंट से कट जाएगा। इससे समय-समय पर रिचार्ज कराना होगा। जो कि किसी टोल प्लाजा से कराया जा सकता है।

शासन से निर्देश मिला है कि फास्ट ट्रैक होने पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिसे सख्ती से पालन कराने के निर्देश व्हीकल्स शोरूम ओनर्स को दिए गए हैं। बिना इसके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन