- विनियमावली में सभी संस्थानों के लिए एक मानक शुल्क निर्धारित किए जाने की व्यवस्था की गई

- शुल्क निर्धारण के लिए विनियमावली को अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर

LUCKNOW: राज्य सरकार ने निजी टेक्निकल कॉलेजों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया।

पारदर्शी होगी शुल्क निर्धारण नीति

कैबिनेट ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण के लिए विनियमावली को अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाना है। यह विनियमावली शैक्षिक सत्र 2016-17 से लागू होगी। पूर्व में फीस नियतन के लिए किसी प्रक्त्रिया का निर्धारण नहीं था। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण के लिए प्रक्त्रिया को निर्धारित करते हुए इसे सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। विनियमावली में सभी संस्थानों के लिए एक मानक शुल्क निर्धारित किए जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसी संस्थाएं, जो निर्धारित मानक शुल्क से सहमत है, उन्हें शुल्क निर्धारण के लिए समिति को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जो संस्थाएं निर्धारित मानक शुल्क से अधिक लेना चाहती है, उन्हें उसका औचित्य बताना होगा।

किताबों, शादी के कार्ड पर भी पॉलिथीन कवर नहीं

प्रतिबंध के दायरे में पुस्तक, पत्रिका, निमंत्रण पत्र, स्वागत पत्र आदि को बंधने व ढकने के लिए पॉलिथीन कवर, शीट, फिल्म अथवा टयूब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंध के तहत ऐसी प्लास्टिक थैलियां शामिल नहीं है जो पैकेजिंग का भाग या अभिन्न हिस्सा बनती है। इसके अलावा जैव चिकित्सीय कूड़ा के प्रबंधन पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं कोई भी दुकानदार, थोक या खुदरा विक्त्रेता, फेरी या रेहड़ी वाला किसी भी प्रकार की वस्तु को बेचने के लिए प्लास्टिक थैलियों का विक्त्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा। नियमों के क्रियान्वयन व पालन कराने की जिम्मेदारी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य सचिव की होगी।

शारदा कैनाल के दोनों ओर फैजाबाद मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग के बीच छह लेन मार्ग का निर्माण होगा। इसके बन जाने के बाद से नेशनल हाइवे 28 एवं राष्ट्रीय मार्ग 56 के यातायात को सुल्तानपुर एवं फैजाबाद जाने के लिए लखनऊ शहर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में लखनऊ शहर का प्रस्तावित आउटर रिंग रोड भी इसी प्रस्तावित मार्ग से होकर गुजरेगा। इस सड़क की लंबाई 12 किमी है। इसकी लागत 25 करोड़ 15 लाख 94 हजार रुपये आंकी गई है।

- पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र के समेकित विकास कायरें के लिए बजट मंजूर किया गया है। हेरिटेज जोन के अन्तर्गत आने वाले हुसैनाबाद टीले वाली मस्जिद से जामा मस्जिद मार्ग, शीशमहल मार्ग एवं दुर्गा देवी मार्ग पर बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी व जामा मस्जिद आदि पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

- मंडी समितियों में ई-ऑक्शन की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सुल्तानपुर मंडी समिति में इसे प्रयोग करने के बाद अन्य जगहों पर लागू किया जायेगा। अब किसान जब उपज लेकर मंडी जाएगा, तो वहां पर उसकी उपज की क्वालिटी की परख टेस्टिंग लैब द्वारा की जाएगी।

- लखनऊ के गोमती नगर में बन रहे न्यू हाईकोर्ट कैम्पस में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों के प्रयोग एवं कायरें को भी मंजूरी।

- राजधानी में उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना एवं संचालन के बायलॉज को मंजूरी।

- राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट फॉरेन्सिक कोर्स के लिए शर्तो के अधीन पोस्टमॉर्टम की सुविधा को मंजूरी। वर्तमान में प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज को पोस्टमॉर्टम तथा रासायनिक परीक्षण करने की अनुमति नहीं है।

- डॉ। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र के लिए 52 करोड़ 62 लाख 71 हजार रुपये मंजूर।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- 11 जिलों में आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना को हरी झंडी। यहां एसिड अटैक पीडि़ता व हिंसा से पीडि़त महिला को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। ये केंद्र भविष्य में तहसील व ब्लॉक स्तर पर भी स्थापित होंगे।

- 300 रुपए से अधिक मूल्य के प्लास्टिक फुटवियर के वैट की दर को 12.5 फीसद से घटकर चार प्रतिशत तय।

- फ्रीडम फाइटर्स की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन के लिए आश्रित पुत्री की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही, यूपी स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई।

- राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कम्पनियों के कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से करने पर मुहर।

- विधानमंडल का आगामी सत्र 26 जनवरी के बाद बुलाने को मंजूरी।

- समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत प्रदेश में संचालित राजकीय संस्थाओं में रह रहे बच्चों एवं राजकीय संरक्षण गृहों, सुधार गृहों और महिला शरणालयों में रहने वाली संवासिनियों के भरण-पोषण के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में पांच करोड़ रुपये का बजट मंजूर।

- आगरा में फतेहाबाद रोड पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोड साइड कैफे स्ट्रीट के निर्माण को मंजूरी।

- आगरा के वैश्य बोर्डिग हाउस की नजूल भूमि पर आगरा हैरिटेज सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में हथकरघा एवं वस्त्र शिल्पकारी में कौशल विकास केंद्र की स्थापना को मंजूरी। इसके तहत नवयुवकों व शिल्पकारों को 40-45 का समूह बनाकर तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- कैबिनेट ने घनी आबादी के बीच आ गए कानपुर जिला कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नवीन जिला कारागार का निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया। इसके लिए ग्राम सरसौल, फुफवार, सुईथोक एवं हाथी गांव में चिन्हि्त कुल 59.981 हेक्टेयर भूमि में से किसानों की 38.719 हेक्टेयर भूमि आपसी समझौते के आधार पर ली जाएगी। बाकी 21.262 हेक्टेयर भूमि का पुन‌र्ग्रहण ग्राम समाज की भूमि से किया जाएगा।