- गुरुवार को हुई बैठक में फेरी नीति के तहत नगर निगम ने माना अवैध

LUCKNOW अब शहर की सड़कों पर मोबाइल फूड वैन नजर नहीं आएंगी। वजह यह है कि निगम की ओर से फेरी नीति के तहत इन्हें अवैध माना गया है। गुरुवार को निगम में नगर आयुक्त डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय फेरी नीति लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर से इस नीति को लागू किया जाएगा।

जाम से मिलेगी राहत

फेरी नीति लागू होने के बाद शहर में लगने वाला जाम भी खत्म हो जाएगा। वजह यह है कि इस नीति के लागू होते ही ठेले आदि एक स्थान पर दिखाई देंगे। जबकि अभी स्थिति यह है कि हर तरफ ठेले इत्यादि खड़े रहते हैं। जिससे जाम लगता है और जनता परेशान होती है।

नहीं बन रहा था समन्वय

कई सालों से नीति लागू करने को लेकर नगर निगम व दुकानदारों के बीच समन्वय नहीं बन रहा था। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि सड़क किनारे मोबाइल वैन के जरिए फास्ट फूड बेचने वालों को नीति से बाहर रखा गया है। इन्हें कहीं से लाइसेंस देने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसी सूरत में ये अवैध हैं। एक सप्ताह के अंदर वेंडिंग जोन क्रियांवित करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।

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खास बातें

- मैहरून रंग में की जाएगी ठेलों की कोडिंग

- पथ विक्रेताओं को दिए जाएंगे पहचान पत्र

- अमीनाबाद बाजार से होगा नीति का क्रियांवयन

- दूसरे चरण में चारबाग में वेंडिंग जोन निर्धारित होंगे

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जोन वेंडिंग जोन पंजीकृत वेंडर्स

1 43 1100

2 30 285

3 37 2488

4 26 185

5 26 646

6 11 1035

7 14 466

8 22 339

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इस प्रकार होंगी दरें

स्थिर फेरी 7200 रु। वार्षिक, 600 रु। मासिक

चल फेरी, ठेला 3600 रु। वार्षिक, 300 रु। मासिक

साप्ताहिक बाजार 25 रु। प्रतिदिन सब्जी व फल दुकान

टोकरी, झउवा, साइकिल फेरी 120 रु। प्रतिवर्ष