मुजफ्फरनगर के थाना शिखेड़ा में इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी रपट

ALLAHABAD: योगी सरकार में गन्ना विकास मंत्री सुरेश सिंह राणा, साध्वी प्राची समेत अन्य का मुकदमा जिला न्यायालय स्थित एमपी/ एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है। इसमें साध्वी प्राची के विरुद्ध पूर्व से वारंट जारी है। प्रकरण मुजफ्फर नगर के थाना शिखेड़ा में दर्ज है।

धारा 144 का किया उलंघन

थाना शिखेड़ा के इंस्पेक्टर चरण सिंह यादव ने 07 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपीगण ट्रैक्टर ट्राली से लोगों को लाकर भारतीय इंटर कॉलेज मैदान में इकट्ठा कर रहे थे। धारा 144 का उल्लंघन किया गया। उक्त स्थान पर रैली को सम्बोधित किया। मना करने पर भी नहीं माने।

अगली तिथि पर उपस्थित हों

एफआईआर भादवि की धारा 147, 353, 341, 188, 153 क, 435, 7-क्रिमिनल लॉ अमेंटमेंट एक्ट में दर्ज होने के बाद आरोप पत्र 26 अप्रैल 14 को कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया। तब से सिर्फ अगली तिथि जारी हो रही है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी आरोपियों को अगली तिथि पर पेश होने का आदेश दिया है।