- ट्रस्ट की जमीनों की खंगाली जा रही हैं फाइलें

- नोटिसें जारी होने के बाद खंगाले जा रहे अभिलेख

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LUCKNOW: इंपू्रवमेंट ट्रस्ट की जमीनों के पट्टाधारकों का सच सामने लाने के लिए एक-एक फाइल को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। जिससे यह आंकड़ा सामने आ सके कि आखिर अभी तक कितने पट्टाधारकों ने भवन या भूखंड के पट्टे का रेन्यूवल नहीं कराया है। एलडीए की ओर से संयुक्त रूप से सभी को नोटिस तो जारी कर दी गई है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि एलडीए स्तर से भी ऐसे लोगों को सामने लाया जा सके, जिन्होंने समय से भूखंड या भवन के पट्टे का रेन्यूवल समय से नहीं कराया है। जाहिर सी बात है कि फाइलें खंगालने के बाद ऐसे पट्टाधारक भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने अपने भवन या भूखंड का पट्टा किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दिया हो।

15 दिन का समय

एलडीए की ओर से जारी की गई नोटिस में स्पष्ट है कि ऐसे पट्टाधारक, जिनकी पट्टे की प्रथम या द्वितीय नवीनीकरण की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें 15 दिन के अंदर अभिलेखों के साथ एलडीए में आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पट्टागत भूमि या भवन को नियमानुसार रिक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।

सामने आएगा सच

एलडीए के अधिकारियों को शंका है कि कई पट्टाधारक ऐसे हैं, जिन्होंने भूखंड या भवन के पट्टाधिकार हस्तांतरित कर दिया है, लेकिन अभी तक नामांतरण के लिए आवेदन नहीं किया है। फाइलों और आवेदक की ओर से दिए जाने वाले अभिलेखों की जांच के बाद यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि एलडीए की ओर से जारी नोटिस में यह बात भी साफ तौर पर अंकित की गई है कि यह सूचना ऐसे पट्टाधारकों पर लागू नहीं है, जिनकी लीज अवधि पूर्णत: समाप्त हो चुकी है।

नौ हजार पट्टागत संपत्तियां

शहर के डेढ़ दर्जन से ज्यादा मोहल्ले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर बसे हैं। हाल में ही शासन की ओर से इनका सर्वे कराया गया था। जिसमें यह बात सामने आई कि जमीन का आवंटन किसी और को था और कब्जा दूसरे का है। पट्टे की शर्तो का उल्लंघन कर जमीन बेची गयी। अब एलडीए इन जमीनों पर फिर से कब्जा करेगा और बाद में जमीनों को नीलाम किया जाएगा। जबकि पट्टे का उल्लंघन न करने वाले जमीन का फ्रीहोल्ड करा सकते हैं।

ये हैं संपत्तियां

मवैया योजना, महानगर गृह व विस्तार योजना, टीजी नार्थ चांदगंज योजना (निरालानगर), टीजी न्यू सिविल लाइंस योजना (न्यू हैदराबाद) कैनिंग स्ट्रीट-1,2 एवं 3(6) मकबरा योजना (हजरतगंज), बिरहाना योजना, ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया योजना, बशीरतगंज योजना (राजेंद्रनगर), हैवलक रोड योजना (माल एवेन्यू, जमुनाझील योजना (मालवीयनगर), नैपियर रोड योजना-1 व 2, पेपर मिल योजना, डालीगंज योजना, विवेकानंदपुरी योजना व हुसैनगंज योजना

वर्जन

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों के पट्टाधारकों को सार्वजनिक नोटिस जारी की जा चुकी है। नोटिस के माध्यम से 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें अभिलेख दिखाने होंगे। वहीं जमीनों से जुड़ी एक-एक फाइलें भी खंगाली जा रही हैं।

पीएन सिंह, वीसी, एलडीए