ध्यान दें भरने से पहले इस बात का

इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की प्रक्रिया से पहले आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। वह ये कि रिटर्न को भरने से पहले अपना बैंक स्टेटमेंट अपने पास ही रख लें। सिर्फ यही नहीं इसके साथ कंपनी की ओर से दिया गया फॉर्म 16 व बीते साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी अपने पास में ही रख लें। अब इसके बाद लॉग इन करें www.incometaxindiaefiling.gov.in पर और करें नीचे दिए गए स्टेप्स का बराबर से फॉलो।

1 . सबसे पहले वेबसाइट पर सीधे हाथ की तरफ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से सबसे पहला विकल्प होगा 'रजिस्टर योर सेल्फ' का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहां खुद को रजिस्टर करा लें। इसके बाद यहां आपसे यूजर आईडी के बारे में पूछा जाएगा। अब यहां आपको ध्यान देना होगा कि पैन कार्ड नंबर ही आपकी यूजर आईडी है।

2 . इस जगह पर आप करंट फाइनेंशियल ईयर की टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट को साफ-साफ देख भी सकते हैं। इस विकल्प में आपको 'Form 26AS' भी मिलेगा। यहां पर आपको वह सारे टैक्स मिलेंगे, जो आपकी सैलरी से कंपनी की ओर से काटा जा रहा है। अब यहां पर फॉर्म 16 के हिसाब से आपको जितना टैक्स भरना है, इस ऑप्शन में दिए गए टैक्स से उसका मिलान कर लें।

3 . इसके बाद अब आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसकी मदद से करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। अब ध्यान दें कि अगर आपकी इनकम के महज 5000 रुपये ही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको ITR-2 फॉर्म भरने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप इससे ज्यादा टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो ITR-1 या ITR 4S फॉर्म भरना होगा, लेकिन इससे पहले आपको 'Quick e-file ITR' पर इससे संबंधित पूरी जानकारी भरनी होगी।

4 . इसके बाद अब आपको मिलेगा रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का विकल्प। आपको करना होगा इसको डाउनलोड। इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, इसे फॉर्म 16 के आधार पर पूरी तरह से भर लें।

5 . इस क्रम में 'Calculate Tax' का विकल्प आपको मिलेगा। ध्यान दें कि इसकी मदद से आप टैक्स को पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद Pay tax (if applicable) के विकल्प पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इसके साथ ही टैक्स रिटर्न के लिए चालान फॉर्म भी भर लें।

6 . यहां अब आपको 'Validate' के नाम से विकल्प मिलेगा। अब तक आपने जो भी जानकारी भरी है, उसे कंफर्म करने के लिए आपको इसपर क्लिक करना होगा। अब XML फाइल को जनरेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको आप अपने कम्प्यूटर पर सेवा कर लें।

7 . इसके बाद अब आपको पोर्टल के बाएं ओर 'Upload Return' नाम का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प की मदद से लो XML फाइल आपने सेव की है, उसे फाइनेंशियल ईयर के संग अपलोड कर दें। उदाहरण के तौर पर अगर आप 2014-15 का टैक्स जमा कर रहे हैं तो 'AY 2014-2015' को चुनें। इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर लगाना चाहते हैं या नहीं। आपको Yes या No में से एक पर क्लिक करना होगा।

8 . इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपकी वेबसाइट पर एक मैसेज आएगा 'successful e-filing' का। इसके बाद आप एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ITR-Verification (ITR-V ) जनरेट कर लें, उसे डाउनलोड कर लें। सेव किए गए पूरे फॉर्मेट ITR-V का अब आप प्रिंटआउट ले लें। इस प्रिंटआउट पर नीले रंग के पेन से साइन कर लें। अब इसे साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दें।

Hindi News from Business News Desk

Business News inextlive from Business News Desk