कांग्रेस का चुनाव चिह्न लगाकर पोलिंग बूथ में गए थे वोट डालने, चुनाव आयोग के निर्देश पर सिगरा थाने में दर्ज हुई FIR

VARANASI: वोटिंग सेंटर से 100 मीटर के दायरे में चुनाव चिन्ह लगाकर घूमने के मामले में कांग्रेस कैंडीडेट अजय राय बुरे फंस गए हैं। आयोग के निर्देश पर अजय राय के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है।

मीडिया से भी की बात

नियम के अनुसार पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह से राजनैतिक दलों का प्रचार नहीं किया जा सकता है। सोमवार की सुबह कांग्रेस कैंडीडेट अजय राय रमाकांत नगर कॉलोनी में जब वोट डालने पहुंचे तो उनके कुर्ते पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न लगा हुआ था। अजय राय चुनाव चिह्न लगाये हुए ही पोलिंग बूथ के भीतर गए और अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पर उन्होंने ही मीडिया से बात भी की। कांग्रेस कैंडीडेट की ओर से हुई इस चूक को दूसरे दलों में मुद्दा बना लिया। भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। आयोग ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन को साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। सबूत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश देकर कर अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सिगरा थानाध्यक्ष शिवानन्द मिश्रा ने अजय राय के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 -॥, 126,120 (2), आरटीआई क्9भ्क् के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।