डीएम हरिओम ने बताया कि सिटी में धारा 144 लागू थी और इलेक्शन कोड ऑफ़ कंडक्ट भी लागू है। राहुल गांधी के रोड शो के लिए दस बजे से 12 बजे तक का और 20 किलोमीटर का मार्ग निर्धारित किया था लेकिन राहुल गांधी ने इसका उल्लंघन करते हुए तय समय से ज्यादा समय तक तो रोड शो निकाला साथ ही प्रशासन द्वारा तय की गई दूरी से ज्यादा दूरी भी तय की।

उन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी और इस रोड शो के आयोजक शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेश दीक्षित के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन में धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए IPC की धारा 188, 283 और 290 के तहत के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

डीआईजी राजेश राय ने बताया कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जब शहर में धारा 144 लागू होती है और जब कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके तहत भादंसं की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है। इसके अतिरिक्त IPC की धारा 283 और 290 में 'पब्लिक न्युसेंस आता है जिसके तहत आम लोगों की परेशानी का मामला होता है।

डीएम हरिओम ने बताया कि राहुल गांधी के रोड शो के लिए जिला प्रशासन ने सुबह दस बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित किया था तथा शहर में 20 किलोमीटर का मार्ग निर्धारित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आज महाशिवरात्रि का त्योहार था और शहर में कई जगह से शिव यात्रा निकलती है।

डीएम ने बताया कि लेकिन इस रोड शो में पूरी तरह से सिटी में लागू धारा 144 का उल्लंघन किया गया और सुबह साढ़े दस बजे से शुरू हुआ रोड शो शाम करीब साढ़े तीन बजे समाप्त हुआ और रोड शो में निर्धारित मार्ग से अधिक सीमा तय की गई इसलिए रोड शो के आयोजकों तथा राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस रोड शो के आयोजकों ने जो रूट दिया था वह करीब 38 किलोमीटर का था जिस पर प्रशासन ने कल रात को ही आयोजकों को सूचित कर दिया था कि केवल दो घंटे के रोड शो और 20 किलोमीटर के मार्ग की ही अनुमति दी गई है।

 राहुल के रोड शो में उनके साथ चल रही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुुणा जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रोड शो से किसी भी तरह की इलेक्शन कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की शह पर राहुल गांधी का रोड शो रोकना चाहता था।

इससे पहले केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह उनके खिलाफ मामला दर्ज करें क्योंकि रोड शो का आयोजन उन्होंने किया था।

जायसवाल ने कहा, ''राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। क्या शहर में कफ्र्यू लगा हुआ था कि उन्हें उन इलाकों में नहीं जाना चाहिए था। कानपुर में पांचवें चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है।