RANCHI: शादी का झांसा देकर दारोगा के बेटे द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। राजीव त्रिपाठी की अदालत ने युवती की शिकायत के आधार पर चुटिया थाने में भादवि की धारा 376, 323,503, 504 एवं 506/34 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपी सूरज सिंह कांके इलाके में रहता है।

क्या है मामला

पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि दो साल पूर्व वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती थी। सूरज सिंह वहीं पर मेटेरियल सप्लाई करता था। इसी दौरान उनकी जान-पहचान हुई। सूरज धीरे- धीरे उसके घर आने-जाने लगा और घर परिवार को आश्वस्त किया कि वह शादी कर लेगा। इसके बाद परिवार की सहमति से उसे पुरी ले गया। वहां यौन शोषण किया। इसके बाद रांची लौटने पर पीडि़ता ने उस पर शादी का दबाव डाला तो वह मुकर गया। कहा कि उसके पिता दारोगा हैं। वह उसे व उसके परिवार को गोली से उड़ा देगा। पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि जब वह मामला दर्ज कराने महिला थाना गई तो लड़के ने अपने प्रभाव से वहां मामला दर्ज नहीं होने दिया। तब उसने कोर्ट में जाकर शिकायतवाद दर्ज कराया है।