ताज नगरी फेस-2 में बुक कराए थे फ्लैट

आगरा। निखिल होम पर ताज नगरी में फ्लैट दिलाने के नाम पर रुपये हड़पने का आरोप है। आरोपियों ने दो भाईयों को अपने जाल में फंसा कर फ्लैट दिलाने के नाम पर रुपये जमा करा लिए। मामले में निदेशक समेत 6 पर कोर्ट के आदेश पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

घर आए थे लोग

एमजी रोड, लोहामंडी निवासी प्रतीक मेहता में मुकदमा दर्ज कराया है। पीडि़त के मुताबिक उनके रिश्तेदार ने एक फ्लैट गायत्री रिट्रीट में ब्रोकर योगेश तिवारी के माध्यम से लिया था। पीडि़त व उनके बड़े भाई को भी एक-एक 2बीएचके का फ्लैट लेना था। दिसम्बर 2011 को योगेश तिवारी घर आए और ताज नगरी स्थित निखिल पार्क रॉयल के नाम के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। प्रतीक और उनके भाई को उसके ऑफिस भी ले गए। वहां सभी से मुलाकात कराई।

एलॉटमेंट लैटर दिया था

ऑफिस में उन्हें बुकलेट दिखाई गई। बड़ी-बड़ी बात की गई। दोनों भाईयों ने दो फ्लैट बुक कर दिए। 17 जनवरी 2012 को एलॉटमेंट लैटर दे दिया। इसके बाद रुपयों के लेने का सिलसिला शुरु हुआ। लैटर देने के दौरान अलग-अलग फ्लैट के 17500 रुपये नगद दिए गए। 4 दिसम्बर 2013 को 50000 रुपये व 248504 रुपये, दिनांक 12 अगस्त 2014 को 185354 रुपये, 12 अक्टूबर 2014 को 159514 रुपये आदि इसी तरह से कई बार में 16 लाख से अधिक रुपया जमा करा लिया।

किसी और को बेचा फ्लैट

रुपया जमा होने के बाद पीडि़त को पता चला कि शैलेंद्र अग्रवाल ने वही फ्लैट किसी और को बेच दिए। जानकारी करने पर बताया गया कि स्टाफ की गलती से ऐसा हुआ है। उस दौरान उसी ब्लॉक में दूसरे फ्लैट देने की बात बोली। इसका एग्रीमेंट 14 अगस्त 2014 को किया। दोनों भाईयों ने अलग-अलग 185354 रुपये जमा कराए। इसके बाद जब भी रुपये जमा कराने की बात होती तो चेक के माध्यम से रुपये जमा करा दिए जाते। मार्च 2015 तक 85 प्रतिशत रुपया जमा करा दिया गया।

नोटबंदी का लगाया बहाना

मार्च में ही पता चला कि काम बंद हो गया है। स्टाफ ने बताया कि नवम्बर 2017 तक काम पूरा हो जाएगा। नोटबंदी के चलते काम शुरु नहीं हो पाया था। इसके बाद जब समाचार पत्रों में शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी के समाचार मिले तो उनके होश उड़ गए। पीडि़त ने इस मामले में एसएसपी कार्यालय शिकायती पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट ने दिए थे आदेश

इसके बाद कोर्ट के माध्यम से निखिल होम एसोसिएट निदेशक शैलेंद्र अग्रवाल निवासी वृंदावन टावरय, संजय प्लेस, शैलेंद्र अग्रवाल पुत्र ओपी अग्रवाल निवासी निर्भय नगर, गैलाना रोड, शैलेंद्र अग्रवाल पुत्र किशन लाल अग्रवाल निवासी बल्केश्वर, योगेश तिवारी ब्रोकर, गणेश शर्मा मार्केटिंग मैनेजर, अभिषेक शर्मा मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है।