जारी हुआ था आदेश

कुछ महीने पहले परिवहन आयुक्त ने ओवरलोडेड व्हीकल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया था। इसके तहत एफआईआर दर्ज कराना भी था। अभी तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इनफोर्समेंट टीम ओवरलोडेड व्हीकल की चेकिंग के दौरान उसका चालान काट देती थी। अब सख्ती के बाद अब एफआईआर दर्ज कराना स्टार्ट करा दिया गया है।

दो केस हो चुके हैं रजिस्टर

पहली एफआईआर 31 दिसंबर को बिथरी चैनपुर में इंफोर्समेंट के एआरटीओ फस्र्ट उमाशंकर यादव के द्वारा प्रतापगढ़ के संतोष व एक अन्य के खिलाफ दर्ज की गई। इन पर ओवरलोडिंग और सड़क तोडऩे का आरोप है। इसी तरह 2 जनवरी को एआरटीओ परेश कुमार यादव के द्वारा मोनू व राजेंद्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। एआरटीओ उमाशंकर यादव ने बताया कि 6 पहिए वाले ट्रक में नौ टन ही वजन लोड कर सड़क पर चलाया जा सकता है। इसके बावजूद लोग अधिक वजन ढो रहे हैं। यही वजह है कि पहले एक टन अधिक पर तीन हजार का जुर्माना और उसके बाद प्रति टन 1 हजार रुपये वसूला जाता है।